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झारखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता को लगाई फटकार, गाड़ी में बैठकर केस की पैरवी कर रहे थे वकील - अनिल कुमार की याचिका की सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक अधिवक्ता को फटकार लगाई. अधिवक्ता अपनी गाड़ी में बैठे केस की पैरवी कर रहे थे. इसे लेकर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया.

Jharkhand High Court reprimanded advocate in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 1, 2020, 11:56 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस समय एक अधिवक्ता अपनी गाड़ी में बैठे केस की पैरवी करने लगे. अदालत ने अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि 'यह पैरवी करने का कैसा तरीका है? आपको पता नहीं कि केस का पैरवी कैसे करना चाहिए और कहां से पैरवी करना चाहिए? आपने गाड़ी में बैठ कर कैसे केस करने लगे? हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे'


झारखंड लोक सेवा आयोग के ओर से साल 2018 में लिए गए कमर्शियल टैक्स अधिकारी की परीक्षा में ओएमआर शीट गलत तरीके से भरे जाने को नजर अंदाज करने और मैनुअली रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर दायर प्रार्थी अनिल कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में यह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई.

इसे भी पढे़ं: नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने एनआईए से मांगा जवाब


कोरोना की संक्रमण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो रही सुनवाई में अधिवक्ता बीके सिंह ने अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे. उसी दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से केस की पैरवी करने लगे, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनका पक्ष सुनने से इनकार कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट के अधिकारी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत चल रहा हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होती है, उसी तरह से अधिवक्ता को अपने चेंबर से ड्रेस में कोर्ट के कार्रवाई में भाग लेना है, अन्यथा यह कोर्ट का अपमान होगा.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस समय एक अधिवक्ता अपनी गाड़ी में बैठे केस की पैरवी करने लगे. अदालत ने अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि 'यह पैरवी करने का कैसा तरीका है? आपको पता नहीं कि केस का पैरवी कैसे करना चाहिए और कहां से पैरवी करना चाहिए? आपने गाड़ी में बैठ कर कैसे केस करने लगे? हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे'


झारखंड लोक सेवा आयोग के ओर से साल 2018 में लिए गए कमर्शियल टैक्स अधिकारी की परीक्षा में ओएमआर शीट गलत तरीके से भरे जाने को नजर अंदाज करने और मैनुअली रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर दायर प्रार्थी अनिल कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में यह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई.

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कोरोना की संक्रमण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो रही सुनवाई में अधिवक्ता बीके सिंह ने अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे. उसी दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से केस की पैरवी करने लगे, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनका पक्ष सुनने से इनकार कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट के अधिकारी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत चल रहा हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होती है, उसी तरह से अधिवक्ता को अपने चेंबर से ड्रेस में कोर्ट के कार्रवाई में भाग लेना है, अन्यथा यह कोर्ट का अपमान होगा.

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