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राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामलाः आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक

झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Rajya sabha election horse trading case) में आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से राज्य सरकार के शपथ पत्र पर जवाब मांगी है और सरकार को निर्देश दिया है कि छह सितंबर तक पूर्व एडीजी पर पीड़क कार्रवाई ना की जाए.

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आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से राहत
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Published : Aug 11, 2021, 7:43 PM IST

Updated : Aug 11, 2021, 10:38 PM IST

रांचीः वर्ष 2016 में हुए झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Rajya sabha election horse trading case) में आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि 6 सितंबर तक पूर्व एडीजी पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई ना की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

यह भी पढ़ेंःहॉर्स ट्रेडिंग मामला: रिकार्डिंग का मूल यंत्र पुलिस के पास नहीं, जांच प्रभावित

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्यसभा चुनाव-2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केके लूथरा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता

याचिकाकर्ता ने मांग की समय

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया. इसको लेकर तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया है. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से दिये शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगी गई. इसपर याचिकाकर्ता की ओर से समय मांग की गई.

पांच वर्षों से चल रहा है मामला

बता दें कि राज्यसभा चुनाव में आरोपी बनाए गए पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से उनपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से अनुराग गुप्ता ने कहा है कि 5 वर्ष से यह मामला चल रहा है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं की गई है. इसलिए उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दी जाए.

रांचीः वर्ष 2016 में हुए झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Rajya sabha election horse trading case) में आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि 6 सितंबर तक पूर्व एडीजी पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई ना की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्यसभा चुनाव-2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केके लूथरा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता

याचिकाकर्ता ने मांग की समय

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया. इसको लेकर तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया है. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से दिये शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगी गई. इसपर याचिकाकर्ता की ओर से समय मांग की गई.

पांच वर्षों से चल रहा है मामला

बता दें कि राज्यसभा चुनाव में आरोपी बनाए गए पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से उनपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से अनुराग गुप्ता ने कहा है कि 5 वर्ष से यह मामला चल रहा है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं की गई है. इसलिए उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दी जाए.

Last Updated : Aug 11, 2021, 10:38 PM IST
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