रांची: रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ममता देवी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गोला गोलीकांड में विधायक (MLA Mamta Devi in Gola firing) के खिलाफ रामगढ़ की निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट (Warrant against Ramgarh MLA) को अदालत ने खारिज कर दिया है. मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने वारंट खारिज किया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से विधायक को बड़ी राहत मिली है.
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ममता देवी के क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर हुई सुनवाई: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में विधायक ममता देवी की ओर से दायर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है. विधायक ममता देवी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा. हाई कोर्ट के वारंट खारिज करने के आदेश से विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि, निचली अदालत से वारंट जारी होने के बाद विधायक की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी लेकिन, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.