रांची: एक श्रमिक यूनियन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है. पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया और अन्य अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचिका में जिस आधार पर मजदूरी बढ़ाने की मांग की जा रही है, वह स्किल्ड वर्कर से संबंध रखता है.
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झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकार के समक्ष मामला उठाने की छूट दी. बता दें कि याचिकाकर्ता पलामू टाइगर रिजर्व में दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत है, जो अनस्किल्ड कैटेगरी में आता है.