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झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर लगाई रोक, एक हफ्ते में प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का भी निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही नामकुम सीओ विनोद प्रजापति को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है.

Jharkhand High Court put stay on salary of Namkum CO
Jharkhand High Court put stay on salary of Namkum CO
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Published : Apr 14, 2022, 9:25 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. अदालत ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है. ऐसा नहीं किए जाने पर अदालत के आदेश का अवमानना करने का मामला मानते हुए आदेश जारी किया जाएगा.

अदालत ने इस आदेश की कॉपी उपायुक्त, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को फैक्स के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया है. सीओ ने प्रार्थी एसआर लोहिया को एसडीओ के आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया है. इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. प्रार्थी के अधिवक्ता एनके पसारी ने बताया कि अंचल अधिकारी को 14 अक्टूबर 2019 को ही जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर एसडीओ कार्यालय से पर्याप्त सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया गया था. लेकिन तब से लेकर आज तक नामकुम अंचल की तरफ से याचिकाकर्ता एसआर लोहिया को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका. इस मामले में प्रार्थी ने सात मार्च को शपथपत्र दाखिल कर अदालत को सभी तथ्यों की जानकारी दी थी.

उसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. अदालत ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. अदालत ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है. ऐसा नहीं किए जाने पर अदालत के आदेश का अवमानना करने का मामला मानते हुए आदेश जारी किया जाएगा.

अदालत ने इस आदेश की कॉपी उपायुक्त, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को फैक्स के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया है. सीओ ने प्रार्थी एसआर लोहिया को एसडीओ के आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया है. इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. प्रार्थी के अधिवक्ता एनके पसारी ने बताया कि अंचल अधिकारी को 14 अक्टूबर 2019 को ही जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर एसडीओ कार्यालय से पर्याप्त सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया गया था. लेकिन तब से लेकर आज तक नामकुम अंचल की तरफ से याचिकाकर्ता एसआर लोहिया को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका. इस मामले में प्रार्थी ने सात मार्च को शपथपत्र दाखिल कर अदालत को सभी तथ्यों की जानकारी दी थी.

उसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. अदालत ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है.

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