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झारखंड हाई कोर्ट में इनकम टैक्स ने कहा- बैंक नहीं दे रहा विधायक की संपत्ति की जानकारी, एसबीआई पटना को जारी नोटिस

झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो मामले में एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. आयकर विभाग ने सुनवाई के दौरान बताया कि विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति (Disproportionate Asset Investigation) से संबंधित जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं करा रहा है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट में इनकम टैक्स
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Published : Oct 15, 2022, 4:59 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच (Disproportionate Asset Investigation) के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति से संबंधित जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं करा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंः विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई


याचिका सोमनाथ चटर्जी नामक व्यक्ति ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ढुल्लू महतो के पास अनेक चल-अचल संपत्तियां हैं. याचिका में दावा किया गया है कि विधायक के पास 670 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन चुनाव लड़ते समय हलफनामे में अपनी संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया था. याचिका में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर संपत्ति बेनामी है और यह अवैध तरीके से बनाई गई हैं. इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है.

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर पहले भी सुनवाई की है. पहले हुई सुनवाई के दौरान आयकर विभाग को इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराये. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि पूर्व में दिए निर्देश के आलोक में अब तक क्या कार्रवाई की हुई है. इसपर आयकर विभाग ने कहा कि एसबीआई की ओर से सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की है. इस निर्धारित तिथि पर एसबीआई से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच (Disproportionate Asset Investigation) के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति से संबंधित जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं करा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.

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याचिका सोमनाथ चटर्जी नामक व्यक्ति ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ढुल्लू महतो के पास अनेक चल-अचल संपत्तियां हैं. याचिका में दावा किया गया है कि विधायक के पास 670 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन चुनाव लड़ते समय हलफनामे में अपनी संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया था. याचिका में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर संपत्ति बेनामी है और यह अवैध तरीके से बनाई गई हैं. इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है.

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर पहले भी सुनवाई की है. पहले हुई सुनवाई के दौरान आयकर विभाग को इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराये. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि पूर्व में दिए निर्देश के आलोक में अब तक क्या कार्रवाई की हुई है. इसपर आयकर विभाग ने कहा कि एसबीआई की ओर से सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की है. इस निर्धारित तिथि पर एसबीआई से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

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