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सिविल सर्विस परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने के मामले पर सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के खिलाड़ियों को सिविल सर्विसेज परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

sports quota in civil service exam
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 8, 2020, 8:20 AM IST

रांचीः राज्य के खिलाड़ियों को सिविल सर्विस परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर

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सिविल सर्विसेज परीक्षा में खेल कोटा

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के खिलाड़ियों को सिविल सर्विसेज परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहनी रितिक टोप्पो ने छठी जेपीएससी में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

रांचीः राज्य के खिलाड़ियों को सिविल सर्विस परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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सिविल सर्विसेज परीक्षा में खेल कोटा

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के खिलाड़ियों को सिविल सर्विसेज परीक्षा में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहनी रितिक टोप्पो ने छठी जेपीएससी में खेल कोटा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

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