रांचीः कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के आलोक में झारखंड के जिलों में उन गाइडलाइंस का पालन नहीं होने और जेल से कैदी को रिहा नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
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अदालत ने याचिका का किया निष्पादन
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार झारखंड के जिलों में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी इस चीज को देख रही है. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.