रांची: राज्य के कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार की तरफ से दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सरकार के जवाब होने के बाद की जाएगी.
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संगीत शिक्षक की नियुक्ति
याचिकाकर्ता मीरा महतो एवं अन्य ने कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षक को उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए सरकार ने उन्हें हटाने संबंधी आदेश दिया है. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.