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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में सुनवाई, अदालत ने जेएसएससी से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में सुनवाई की गई. जहां अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है.

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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति
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Published : Oct 13, 2020, 10:29 AM IST

रांची: राज्य में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण के लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. जवाब पेश होने के बाद मामले पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर
हाईस्कूल शिक्षक की नियुक्तिझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर किमचंद्र महतो की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.


सामान्य श्रेणी में रखा गया
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. जिनके कारण उनका चयन नहीं हुआ. वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई. शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया. जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन नहीं हुआ.

इसे भी पढ़ें-मेयर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र, टैक्स कलेक्शन एजेंसी के विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई बैठक


आरक्षण का लाभ
राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति हुई है. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण के कोटा में आवेदन दिया था, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. उसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

रांची: राज्य में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण के लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. जवाब पेश होने के बाद मामले पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी.

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हाईस्कूल शिक्षक की नियुक्तिझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर किमचंद्र महतो की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.


सामान्य श्रेणी में रखा गया
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. जिनके कारण उनका चयन नहीं हुआ. वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई. शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया. जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन नहीं हुआ.

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आरक्षण का लाभ
राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति हुई है. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण के कोटा में आवेदन दिया था, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. उसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

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