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रांची: पत्नी की हत्या करने के आरोपी को नहीं मिला बेल, अदालत ने याचिका की खारिज - बोकारोचर्चित हत्याकांड मामले पर सुनवाई

रांची में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में बोकारो के चर्चित हत्याकांड मामले पर सुनवाई हुई. जहां पत्नी की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई.
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Published : Jul 31, 2020, 8:37 PM IST

रांची: बोकारो के चर्चित हत्याकांड मामले के आरोपी अनिल कुमार साव को झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनिल कुमार साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

अदालत ने याचिका की खारिज
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बोकारो, माराफारी थाना क्षेत्र के अनिल कुमार साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार के अधिवक्ता ने आरोपी के बेल का विरोध किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए, आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें-बाबाधाम में दर्शन के लिए SC में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा- क्या सीमित संख्या में दी जा सकती है इजाजत


पत्नी की गला दबाकर हत्या
बता दें कि बोकारो के अनिल कुमार साव ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसी मामले में वह आरोपी हैं. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत उनकी याचिका को खारिज कर दी है.

रांची: बोकारो के चर्चित हत्याकांड मामले के आरोपी अनिल कुमार साव को झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनिल कुमार साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

अदालत ने याचिका की खारिज
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बोकारो, माराफारी थाना क्षेत्र के अनिल कुमार साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार के अधिवक्ता ने आरोपी के बेल का विरोध किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए, आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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पत्नी की गला दबाकर हत्या
बता दें कि बोकारो के अनिल कुमार साव ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसी मामले में वह आरोपी हैं. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत उनकी याचिका को खारिज कर दी है.

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