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साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत - cyber ​​criminal gets bail in ranchi

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के साइबर अपराधी दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा दे दी है. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस फैसले को सुनाया गया.

झारखंड हाईकोर्ट.
झारखंड हाईकोर्ट.
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Published : Jun 30, 2020, 9:08 PM IST

रांचीः गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के साइबर अपराधी दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य के द्वारा दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

साइबर अपराधियों को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के साइबर क्राइम के 5 अपराधियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. साइबर अपराध के आरोपी दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई पूरी की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सभी आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- जामताड़ा: पुलिस के हत्थे चढ़े साइबर क्राइम के 5 आरोपी , भारी मात्रा में सामान बरामद किया

निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत याचिका खारिज
बता दें कि दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य अपराधियों को साइबर क्राइम के मामले में आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के निचली अदालत में उनके खिलाफ याचिका चल रही है. पूर्व में गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद सभी आरोपियों ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बेल की सुविधा उपलब्ध कराई है.

रांचीः गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के साइबर अपराधी दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य के द्वारा दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

साइबर अपराधियों को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के साइबर क्राइम के 5 अपराधियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. साइबर अपराध के आरोपी दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई पूरी की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सभी आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत याचिका खारिज
बता दें कि दिनेश मंडल, राम कुमार मंडल और अन्य अपराधियों को साइबर क्राइम के मामले में आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा के निचली अदालत में उनके खिलाफ याचिका चल रही है. पूर्व में गिरिडीह, जामताड़ा और सिमडेगा की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद सभी आरोपियों ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बेल की सुविधा उपलब्ध कराई है.

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