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रांची: साइबर क्राइम के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत - Cybercrime in Jamtara

जामताड़ा और देवघर के साइबर अपराध के आरोपी कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी को हाई कोर्ट से राहत दी गई है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 4, 2020, 9:28 PM IST

रांची: देवघर और जामताड़ा के साइबर अपराध के आरोपी कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी को हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की यह सुविधा उपलब्ध कराई है.

ये भी पढ़ें: जमशेदपुर: रघुवर दास और सरयू राय समर्थकों के बीच मारपीट, सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज

अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है. बता दें कि तीनों आरोपी लोगों से फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना और जामताड़ा के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में तीनों ने अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें बेल दी गई है.

रांची: देवघर और जामताड़ा के साइबर अपराध के आरोपी कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी को हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार, दीपू दास और लुकमान अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की यह सुविधा उपलब्ध कराई है.

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अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है. बता दें कि तीनों आरोपी लोगों से फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना और जामताड़ा के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में तीनों ने अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें बेल दी गई है.

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