रांचीः उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उम्र सीमा में छूट देने का आदेश देकर अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने कहा कि वर्ष 2018 में उत्पाद सिपाही परीक्षा में भाग लेने वाले वैसे अभ्यर्थी, जिनका उम्र नए विज्ञापन में दिए गए उम्र सीमा से अधिक हो गया है. वह परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को सभी अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है.
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साल 2018 में उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी. लेकिन सरकार उसे वापस ले लिया. इसके बाद नये सिरे से विज्ञापन जारी किया गया. इस नये विज्ञापन में उम्र सीमा में बदलाव किया गया. इससे कई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं. इन अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से गुहार लगाई थी.
अंकेश कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष 2018 में प्रक्रिया शुरू की गयी थी. उसमें वह भी शामिल था. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया वापस ले ली गयी. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कट ऑफ डेट वर्ष 2021 रखा है. जबकि कट ऑफ डेट साल 2018 होना चाहिए. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. हालांकि, जेएसएससी की ओर से उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित थी.