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पुलिस पदाधिकारी प्रोन्नति मामले में राज्य सरकार के जवाब पर अदालत संतुष्ट, याचिका निष्पादित

झारखंड में पुलिस पदाधिकारी प्रोन्नति मामले में हाई कोर्ट में दायर अवमाननावाद याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जताई. दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दिया.

Jharkhand High Court
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Published : Jun 10, 2022, 7:56 AM IST

रांची: पुलिस पदाधिकारी प्रोन्नति मामले (Police officer promotion case) में दायर अवमाननावाद याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई.

इसे भी पढ़ें: खनन पट्टा और शेल कंपनी का मामला, झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार ने याचिका की वैधता को SC में दी है चुनौती

दोनों पक्षों से सहमति के बाद याचिका निष्पादित: दरअसल, पुलिस पदाधिकारी को प्रोन्नति नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के पुलिस पदाधिकारी जिन्हें प्रोन्नति दी जानी थी, उन्हें प्रोन्नति दे दी गई है. नामों की सूची यूपीएससी को भी भेजी गई है. महाधिवक्ता ने इससे संबंधित शपथ पत्र भी अदालत में पेश की. राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जताई. वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता ने भी सहमति दी. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि राज्य सरकार ने पुलिस पदाधिकारी की प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी. जिसके खिलाफ पुलिस पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर पहले अदालत ने सुनवाई के उपरांत राज्य सरकार को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था लेकिन, राज्य सरकार के द्वारा प्रोन्नति नहीं दी गई. उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर अवमाननावाद याचिका दायर की गई. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है.

रांची: पुलिस पदाधिकारी प्रोन्नति मामले (Police officer promotion case) में दायर अवमाननावाद याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई.

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दोनों पक्षों से सहमति के बाद याचिका निष्पादित: दरअसल, पुलिस पदाधिकारी को प्रोन्नति नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के पुलिस पदाधिकारी जिन्हें प्रोन्नति दी जानी थी, उन्हें प्रोन्नति दे दी गई है. नामों की सूची यूपीएससी को भी भेजी गई है. महाधिवक्ता ने इससे संबंधित शपथ पत्र भी अदालत में पेश की. राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जताई. वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता ने भी सहमति दी. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि राज्य सरकार ने पुलिस पदाधिकारी की प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी. जिसके खिलाफ पुलिस पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर पहले अदालत ने सुनवाई के उपरांत राज्य सरकार को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था लेकिन, राज्य सरकार के द्वारा प्रोन्नति नहीं दी गई. उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर अवमाननावाद याचिका दायर की गई. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है.

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