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नक्सली पवन यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, अपील याचिका की खारिज

कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव को प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सदस्य बताया गया है. उन्हें नक्सली साहित्य और आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 9, 2020, 10:33 PM IST

रांची: कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पवन कुमार यादव की अपील याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, वह सही नहीं है, जबकि एनआईए की ओर से बताया गया कि हार्डकोर नक्सली है यह किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने एनआईए के दलील को सुनने के बाद आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है.

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कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव को प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सदस्य बताया गया है. उन्हें नक्सली साहित्य और आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. वह पिछले 2 साल से जेल में हैं. उन्होंने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.

रांची: कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पवन कुमार यादव की अपील याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, वह सही नहीं है, जबकि एनआईए की ओर से बताया गया कि हार्डकोर नक्सली है यह किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने एनआईए के दलील को सुनने के बाद आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है.

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कुख्यात नक्सली पवन कुमार यादव को प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सदस्य बताया गया है. उन्हें नक्सली साहित्य और आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. वह पिछले 2 साल से जेल में हैं. उन्होंने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.

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