रांची: भारतीय जनता पार्टी के भवनाथपुर विधानसभा से विधायक भानु प्रताप शाही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विधायक के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने विधायक की याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के नयायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ईडी ने शाही के खिलाफ सात करोड़ से अधिक की मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोप गठित किया है. ईडी के उसी आरोप के खिलाफ विधायक ने याचिका दायर की है. ईडी ने उनके रिश्तेदारों और उनकी संपत्ति दोनों को शामिल कर लिया है. इसलिए उनके खिलाफ जो आरोप गठित किया गया है. वह सही नहीं है. ईडी की ओर से बताया गया कि डिस्चार्ज पीटिशन मामले में पूरे साक्ष्य के आकलन एवं प्रथम दृष्टया के आधार पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता. सुनवाई के बाद अदालत ने भानु की याचिका खारिज कर दी.
पूर्व मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही पर ईडी के द्वारा 7 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप गठित किया गया है. उसी आरोप गठन को हाई कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशन के द्वारा चुनौती दी गई. उसी याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया.