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रूपा तिर्की केस: परिजनों को हाई कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया करने का दिया निर्देश

jharkhand high court gave directions to provide security to relatives of rupa tirki
RUPA TIRKI CASE: परिजनों को हाई कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया करने का दिया निर्देश, 29 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई
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Published : Jun 17, 2021, 12:16 PM IST

Updated : Jun 17, 2021, 1:47 PM IST

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने दी जानकारी

12:01 June 17

29 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई

रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची एसएसपी (SSP) को रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित विस्तृत जवाब शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया है. 

इसे भी पढ़ें- मौत के पहले बातचीत और ऑडियो CD बना आधार, पिता को बनाया अप्राथमिक अभियुक्त

29 जुलाई को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है. झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand high court) के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की के पिता देवानंद की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई हुई थी. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

हाई कोर्ट (high court) ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची के एसएसपी को रूपा तिर्की के परिजन को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने दी जानकारी

12:01 June 17

29 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई

रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची एसएसपी (SSP) को रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित विस्तृत जवाब शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया है. 

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29 जुलाई को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है. झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand high court) के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की के पिता देवानंद की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई हुई थी. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

हाई कोर्ट (high court) ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची के एसएसपी को रूपा तिर्की के परिजन को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. 

Last Updated : Jun 17, 2021, 1:47 PM IST
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