रांची: हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में याचिकाकर्ता विवेक गौतम की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर उचित आदेश देने का निर्देश दिया.
प्रार्थी विवेक गौतम ने सरकार की ओर से 14 दिसंबर 2018 को बहाली पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने एमवीआई पद पर बहाली को लेकर एसएससी की परीक्षा पास की थी. एसएससी की ओर से उसकी नियुक्ति करने को लेकर अनुशंसा की गयी, लेकिन कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी.
बिहार और झारखंड सरकार के अधिकारियों के समक्ष इनके सर्टिफिकेट की जांच हुई. इसमें भी पाया गया की टंकण भूल की वजह से गलत तिथि अंकित हो गयी है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को निर्णय लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया.