रांची: राजधानी रांची के मान्या पैलेस समेत अन्य पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने के रांची नगर निगम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद रांची नगर निगम की ओर से मान्या पैलेस समेत अन्य बैंक्वेट हॉल को सील किए जाने संबंधी दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा है कि वह सभी पक्षों को सुनकर ही कोई आदेश पारित करे.
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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में रांची नगर निगम की ओर से शहर के पांच बैंक्वेट हॉल सील करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने उनके क्लाइंट का पक्ष सुने बगैर ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो गलत है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि रांची नगर निगम ने जो आदेश दिया है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी किया है. लेकिन वह नोटिस उनके क्लाइंट को नहीं मिला, जिसके कारण उनके क्लाइंट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी.
बैंक्वेट हॉल के अधिवक्ता ने दी यह दलील
अधिवक्ता ने रांची नगर निगम की ओर से मान्या पैलेस सहित अन्य बैंक्वेट हॉल को सील करने के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई. अधिवक्ता ने कहा कि पक्ष बगैर सुने आदेश पारित करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है. इसलिए यह आदेश गलत है. इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए. वहीं नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने सभी को नोटिस जारी किया था. नगर निगम ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कराया थी. किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा. जानबूझकर नोटिस की अनदेखी की गई. इसलिए नगर निगम ने सील करने का आदेश दिया है.
निगम के अधिवक्ता ने दी यह दलील
नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन आरोपियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था, इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.