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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- बिना जमीन अधिग्रहण किए कैसे बनाई जा रही है सड़क

झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बिना जमीन अधिग्रहण किए निर्माण कार्य कैसे शुरू कर दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन राज्य सरकार और एचएचएआई से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

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Published : Jan 18, 2022, 1:02 PM IST

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः कोडरमा में एनएच चौड़ीकरण को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना था. लेकिन बिना अधिग्रहण किए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. चौड़ीकरण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसपर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और एनएचएआई को शपथ पत्र के माध्यम से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि बिना जमीन अधिग्रहण किए कैसे सड़क निर्माण हो रहा है. अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

यह भी पढ़ेंःसरकार के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- देने के बजाय रोजगार छीन रही है सरकार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. अधिवक्ताओं ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोडरमा में एनएच का जो चौड़ीकरण हो रहा है. यह गलत है. इसपर तत्काल रोक लगा दी जाए. अदालत ने निर्मण कार्य पर रोक लगाने से इंकार करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता और एनएचएआई के अधिवक्ता से जानकारी मांगी. दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया जा सका, जिससे अदालत ने 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि कोडरमा एनएच का चौड़ीकरण किया जा रहा है. चौड़ीकरण को लेकर याचिकाकर्ता की जमीन ली जा रही है. जबकि सरकार की ओर से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है. लेकिन निर्माण कंपनी की ओर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इस निर्माण को रोकने के लिए राजेश कुमार केडिया ने याचिका दायर की है.

रांचीः कोडरमा में एनएच चौड़ीकरण को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना था. लेकिन बिना अधिग्रहण किए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. चौड़ीकरण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसपर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और एनएचएआई को शपथ पत्र के माध्यम से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि बिना जमीन अधिग्रहण किए कैसे सड़क निर्माण हो रहा है. अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. अधिवक्ताओं ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोडरमा में एनएच का जो चौड़ीकरण हो रहा है. यह गलत है. इसपर तत्काल रोक लगा दी जाए. अदालत ने निर्मण कार्य पर रोक लगाने से इंकार करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता और एनएचएआई के अधिवक्ता से जानकारी मांगी. दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया जा सका, जिससे अदालत ने 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि कोडरमा एनएच का चौड़ीकरण किया जा रहा है. चौड़ीकरण को लेकर याचिकाकर्ता की जमीन ली जा रही है. जबकि सरकार की ओर से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है. लेकिन निर्माण कंपनी की ओर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इस निर्माण को रोकने के लिए राजेश कुमार केडिया ने याचिका दायर की है.

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