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झारखंड में आज से सभी सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश ने दी अनुमति

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को फिजिकल सुनवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है. सभी सिविल कोर्ट आज से शुरू होंगे. इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गईं है.

jharkhand high court allowed physical hearing in all civil courts
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 1, 2021, 7:36 PM IST

Updated : Feb 2, 2021, 6:20 AM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को आज से फिजिकल सुनवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है. सभी जिला न्यायालय में फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है.

इसे भी पढ़ें- तारा शाहदेव प्रकरण मामले के आरोपी रकीबुल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने कहा कि कमेटी के फैसले के अनुरूप राज्य के जिस जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या 50 तक है, उस जिले में चल रहे न्यायालय के आधे कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है. जिन जिलों में संख्या 50 से 100 है, उस जिले में तिहाई कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है. वहीं जिन जिलों में 100 से अधिक मरीज हैं, वहां एक चौथाई कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को आज से फिजिकल सुनवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है. सभी जिला न्यायालय में फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है.

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Last Updated : Feb 2, 2021, 6:20 AM IST
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