रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को आज से फिजिकल सुनवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है. सभी जिला न्यायालय में फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है.
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झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने कहा कि कमेटी के फैसले के अनुरूप राज्य के जिस जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या 50 तक है, उस जिले में चल रहे न्यायालय के आधे कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है. जिन जिलों में संख्या 50 से 100 है, उस जिले में तिहाई कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है. वहीं जिन जिलों में 100 से अधिक मरीज हैं, वहां एक चौथाई कोर्ट को फिजिकल शुरू करने का निर्देश दिया गया है.