ETV Bharat / state

कोरोना संक्रामक अध्यादेश पर स्वास्थ्य विभाग की सफाई, सजा और जुर्माने के लिए जारी होगा रेगुलेशन - संक्रामक अध्यादेश पर स्वास्थ्य विभाग ने दिया बयान

झारखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है. इसके रोकथाम के लिए सरकार ने संक्रामक रोग अध्यादेश पारित किया है. जिसका विरोध कई संगठनों ने किया है. इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

jharkhand Health department gives clarification on corona infectious ordinance
झारखंड मंत्रालय
author img

By

Published : Jul 24, 2020, 10:24 PM IST

रांची: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से जारी निर्देश का उल्लंघन होने पर संक्रामक रोग अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी. इस अध्यादेश के तहत संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अधिकतम 2 साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था. इस पर कई राजनीतिक दोनों और बुद्धिजीवियों ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

jharkhand Health department gives clarification on corona infectious ordinance
स्वास्थ्य विभाग की स्पष्टीकरण

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि संक्रामक रोगों के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पहले से ही कई निर्देश जारी हैं, मसलन, लोग भीड़ जमा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगा कर रखें. ऐसा नहीं होने पर जनमानस के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है, जहां तक जुर्माने की राशि और सजा के प्रावधान की बात है तो यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस निर्देश का उल्लंघन करने पर किस तरह का जुर्माना लगेगा और और कितनी सजा हो सकती है. इसके लिए एक रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि किस तरह के नियम के उल्लंघन पर किस तरह की सजा होगी. फिलहाल रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया जारी है. लिहाजा 2 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए.

इसे भी पढ़ें:- कोरोना : नियमों के उल्लंघन पर झारखंड सख्त, दो साल की जेल का प्रावधान

झारखंड सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए कैबिनेट की बैठक कर संक्रामक रोग अध्यादेश पारित किया है. जिसके बाद से इस अध्यादेश का विरोध शुरू हो गया है. बीजेपी ने इस अध्यादेश को काला पानी का सजा बताया था. वहीं कई संगठनों ने भी इसमें संशोधन की मांग की है.

रांची: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से जारी निर्देश का उल्लंघन होने पर संक्रामक रोग अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी. इस अध्यादेश के तहत संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अधिकतम 2 साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था. इस पर कई राजनीतिक दोनों और बुद्धिजीवियों ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

jharkhand Health department gives clarification on corona infectious ordinance
स्वास्थ्य विभाग की स्पष्टीकरण

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि संक्रामक रोगों के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पहले से ही कई निर्देश जारी हैं, मसलन, लोग भीड़ जमा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगा कर रखें. ऐसा नहीं होने पर जनमानस के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है, जहां तक जुर्माने की राशि और सजा के प्रावधान की बात है तो यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस निर्देश का उल्लंघन करने पर किस तरह का जुर्माना लगेगा और और कितनी सजा हो सकती है. इसके लिए एक रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि किस तरह के नियम के उल्लंघन पर किस तरह की सजा होगी. फिलहाल रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया जारी है. लिहाजा 2 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए.

इसे भी पढ़ें:- कोरोना : नियमों के उल्लंघन पर झारखंड सख्त, दो साल की जेल का प्रावधान

झारखंड सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए कैबिनेट की बैठक कर संक्रामक रोग अध्यादेश पारित किया है. जिसके बाद से इस अध्यादेश का विरोध शुरू हो गया है. बीजेपी ने इस अध्यादेश को काला पानी का सजा बताया था. वहीं कई संगठनों ने भी इसमें संशोधन की मांग की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.