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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत ने लिया फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में नियोजन नीति और 13 जिला की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इसे लेकर शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं. वहीं अब झारखंड सरकार ने शिक्षकों की फिर से नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है.

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शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार
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Published : Oct 22, 2020, 8:47 PM IST

रांची: सीएम हेमंत सोरेन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की ओर से झारखंड सरकार की नियोजन नीति और 13 जिला की नियुक्ति रद्द कर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने 22 अक्टूबर को यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस आशय का पत्र भी जारी किया है.


सरकार से पहले इस मामले में प्रभावित शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य जिनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है. उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही हाई कोर्ट की ओर से 13 जिला के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर उस पर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को तत्काल रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी.

इसे भी पढे़ं:- जमशेदपुरः BJP ने मनाया गृहमंत्री अमित शाह का जन्मदिन, केक काट कर की दीर्घायु की कामना


झारखंड सरकार में नियोजन नीति बनाई गई थी, जिसमें 13 अनुसूचित जिला को उसी जिला के निवासी के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिला में सभी को नौकरी के लिए आवेदन देने की छूट दी गई थी. झारखंड सरकार के उस नियोजन नीति को सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए नीति के तहत किए गए 13 जिले की नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने का आदेश दिया है. फिलहाल इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

रांची: सीएम हेमंत सोरेन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की ओर से झारखंड सरकार की नियोजन नीति और 13 जिला की नियुक्ति रद्द कर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने 22 अक्टूबर को यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस आशय का पत्र भी जारी किया है.


सरकार से पहले इस मामले में प्रभावित शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य जिनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है. उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही हाई कोर्ट की ओर से 13 जिला के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर उस पर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को तत्काल रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी.

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