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राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी, भर्ती नियमावली में संशोधन करना चाहती है सरकार

कोरोना के दूसरे फेज में डॉक्टरों की कमी से जूझ रही झारखंड सरकार अब भर्ती नियमावली में संशोधन कर इस कमी को दूर करना चाहती है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंतव्य मांगा गया है. इसी महीने की 17 जून तक स्वास्थ्य विभाग को मंतव्य भेजा जा सकता है.

Amendment in doctor recruitment rules
डॉक्टर भर्ती नियमावली में संशोधन
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Published : Jun 13, 2021, 6:45 AM IST

रांची: कोरोना के दूसरे फेज में झारखंड सरकार को डॉक्टरों की भारी कमी से जूझना पड़ा. अब इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आकर्षक भर्ती नियमावली (recruitment manual) बनाकर चिकित्सकों की कमी को दूर करना चाहती है. जिसके लिए मंतव्य मांगा गया है.

इसे भी पढ़ें- कोरोना संक्रमण: झारखंड में वैक्सीन की 1 लाख 51 हजार 363 डोज बर्बाद, जानिए क्या है वजह?

डॉक्टरों की भारी कमी

अगर आंकड़ों को देखा जाए तो राज्य में डॉक्टरों की कितनी कमी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करें तो इसके लिए झारखंड में 1012 पद स्वीकृत हैं. जबकि मात्र 134 चिकित्सक ही काम कर रहे हैं. मेडिकल ऑफिसर (medical officer) की बात की जाए तो इसके लिए 2316 पद स्वीकृत हैं जबकि काम केवल 1597 अधिकारी ही कर रहे हैं. वहीं गैर-शैक्षणिक संवर्ग में 591 पद स्वीकृत किए गए हैं लेकिन केवल 285 चिकित्सक ही कार्यरत हैं.

Amendment in doctor recruitment rules
डॉक्टर भर्ती नियमावली में संशोधन

भर्ती नियमावली में होगा संशोधन

सरकार अब चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करने जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की उपसचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक नियमावली 2015 (specialist doctor manual 2015) एवं झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2010 (Jharkhand State Health Service Manual 2010) में आवश्यक संशोधन के लिए सुविचारित प्रस्ताव या मंतव्य मांगा है जिसे 17 जून तक hlthdept.fdi@gmail.com भेजा जा सकता है.

रांची: कोरोना के दूसरे फेज में झारखंड सरकार को डॉक्टरों की भारी कमी से जूझना पड़ा. अब इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आकर्षक भर्ती नियमावली (recruitment manual) बनाकर चिकित्सकों की कमी को दूर करना चाहती है. जिसके लिए मंतव्य मांगा गया है.

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डॉक्टरों की भारी कमी

अगर आंकड़ों को देखा जाए तो राज्य में डॉक्टरों की कितनी कमी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करें तो इसके लिए झारखंड में 1012 पद स्वीकृत हैं. जबकि मात्र 134 चिकित्सक ही काम कर रहे हैं. मेडिकल ऑफिसर (medical officer) की बात की जाए तो इसके लिए 2316 पद स्वीकृत हैं जबकि काम केवल 1597 अधिकारी ही कर रहे हैं. वहीं गैर-शैक्षणिक संवर्ग में 591 पद स्वीकृत किए गए हैं लेकिन केवल 285 चिकित्सक ही कार्यरत हैं.

Amendment in doctor recruitment rules
डॉक्टर भर्ती नियमावली में संशोधन

भर्ती नियमावली में होगा संशोधन

सरकार अब चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करने जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की उपसचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक नियमावली 2015 (specialist doctor manual 2015) एवं झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2010 (Jharkhand State Health Service Manual 2010) में आवश्यक संशोधन के लिए सुविचारित प्रस्ताव या मंतव्य मांगा है जिसे 17 जून तक hlthdept.fdi@gmail.com भेजा जा सकता है.

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