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प्रतिबंधित पिस्टल मामला: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप की जांच की तैयारी में झारखंड सरकार, राजभवन ने दिए निर्देश - प्रतिबंधित पिस्टल

प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने इस मामले में जमशेदपुर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा.

प्रतिबंधित पिस्टल मामला
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Published : May 11, 2023, 3:41 PM IST

रांची: प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झारखंड सरकार ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है. विधायक सरयू राय की शिकायत के बाद राजभवन ने राज्य सरकार को इस मामले की जांच करा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. राजभवन के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Chaibasa News: चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा रांची

जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में जमशेदपुर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गयी है. रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य सचिव स्तर से राजभवन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा. इधर, वायरल वीडियो के बाद प्रतिबंधित पिस्टल के मुद्दे पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे पर विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं. बहरहाल जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के उपर लगे आरोप में कितनी सच्चाई है और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है.

सरयू राय की शिकायत के बाद सुर्खियों में आया प्रतिबंधित पिस्टल का मामला: दरअसल, यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब विधायक सरयू राय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के पास प्रतिबंधित पिस्टल होने की शिकायत की. जिसके बाद सरयू राय ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर लिखित शिकायत करते हुए इसकी जांच की मांग कर दी.

राजभवन को सरयू राय द्वारा सौपे गए शिकायत पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्म्स सेक्शन के कमांडेंट आर्म्स द्वारा कोलकाता पुलिस को 27 जनवरी 2023 को प्रेषित निर्देश की छाया प्रति भी संलग्न किया है. जिसमें बताया गया है कि मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और जे विश्वास एंड कंपनी को 7 जनवरी 2022 को वितरण के लिए भेजी गई जी 44 मॉडल पिस्टल निर्माण और वितरण लाइसेंस की शर्तों को आर्म्स एक्ट के अधीन पूरा नहीं करता है, इसलिए जिसने भी यह पिस्तौल खरीदा है, उसे वापस लेकर इसे सरकार के मालखाने में जमा किया जाए. इससे पहले जमशेदपुर जिला प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सरयू राय ने चिठ्ठी भेजकर शिकायत की है. सरयू राय के इस आरोप को हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खारिज कर राजनीतिक विद्वेष के तहत की गई कार्रवाई की बात कहते हुए मानहानि का नोटिस भेजा है.

यह भी पढ़ें: सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच का विवाद और गहराया, मंत्री ने भेजा मानहानि का नोटिस

जानिए G44 पिस्टल क्या है: जी 44 एक कॉम्पेक्ट आकार का पिस्टल है, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया गया है कि हर हाथ में संतुलित होकर यह काम करे. इस पिस्टल में एडजेस्टेबल रियल साइट और दो लोड असिस्ट मैगजीन रहता है, जिससे 10 फायर हो सकता है. यह आमतौर पर तीन रंगों में पैट्रियट ब्राउन और हाइलैंड ग्रीन के अलावे डेजर्ट सेंड के रंगों में मिलता है. इसका रेंज 50 से 100 मीटर होता है.

रांची: प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झारखंड सरकार ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है. विधायक सरयू राय की शिकायत के बाद राजभवन ने राज्य सरकार को इस मामले की जांच करा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. राजभवन के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में जमशेदपुर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गयी है. रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य सचिव स्तर से राजभवन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा. इधर, वायरल वीडियो के बाद प्रतिबंधित पिस्टल के मुद्दे पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे पर विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं. बहरहाल जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के उपर लगे आरोप में कितनी सच्चाई है और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है.

सरयू राय की शिकायत के बाद सुर्खियों में आया प्रतिबंधित पिस्टल का मामला: दरअसल, यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब विधायक सरयू राय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के पास प्रतिबंधित पिस्टल होने की शिकायत की. जिसके बाद सरयू राय ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर लिखित शिकायत करते हुए इसकी जांच की मांग कर दी.

राजभवन को सरयू राय द्वारा सौपे गए शिकायत पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्म्स सेक्शन के कमांडेंट आर्म्स द्वारा कोलकाता पुलिस को 27 जनवरी 2023 को प्रेषित निर्देश की छाया प्रति भी संलग्न किया है. जिसमें बताया गया है कि मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और जे विश्वास एंड कंपनी को 7 जनवरी 2022 को वितरण के लिए भेजी गई जी 44 मॉडल पिस्टल निर्माण और वितरण लाइसेंस की शर्तों को आर्म्स एक्ट के अधीन पूरा नहीं करता है, इसलिए जिसने भी यह पिस्तौल खरीदा है, उसे वापस लेकर इसे सरकार के मालखाने में जमा किया जाए. इससे पहले जमशेदपुर जिला प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सरयू राय ने चिठ्ठी भेजकर शिकायत की है. सरयू राय के इस आरोप को हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खारिज कर राजनीतिक विद्वेष के तहत की गई कार्रवाई की बात कहते हुए मानहानि का नोटिस भेजा है.

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जानिए G44 पिस्टल क्या है: जी 44 एक कॉम्पेक्ट आकार का पिस्टल है, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया गया है कि हर हाथ में संतुलित होकर यह काम करे. इस पिस्टल में एडजेस्टेबल रियल साइट और दो लोड असिस्ट मैगजीन रहता है, जिससे 10 फायर हो सकता है. यह आमतौर पर तीन रंगों में पैट्रियट ब्राउन और हाइलैंड ग्रीन के अलावे डेजर्ट सेंड के रंगों में मिलता है. इसका रेंज 50 से 100 मीटर होता है.

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