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झारखंड में मार्च लूट! वित्तीय वर्ष 2021-22 के आखिरी दिन होने वाले भुगतान पर सरकार की नजर

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Published : Mar 31, 2022, 3:36 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 3:45 PM IST

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन मार्च लूट रोकने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है. वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन होने वाले बिलों के भुगतान पर झारखंड सरकार की नजर रहेगी. 31 मार्च को राज्य सरकार का कोषागार (Jharkhand Secretariat Treasury) और सभी संबंधित सरकारी बैंक रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.

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झारखंड में मार्च लूट

रांचीः वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन आज यानी 31 मार्च को राज्य सरकार का कोषागार (Jharkhand Secretariat Treasury) और सभी संबंधित सरकारी बैंक रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के समापन दिन होनेवाले बिलों के भुगतान पर नजर रख रही है. डोरंडा नेपाल हाउस स्थित राजकीय कोषागार के ट्रेजरी ऑफिसर मोनिका सिन्हा के अनुसार सभी बिल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं. जिसका भुगतान रात्रि 10 बजे तक सरकार के दिशानिर्देश के तहत होगा. वहीं योजना सह वित्त विभाग के वरीय सहायक मृत्युंजय कुमार झा ने कहा है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होनेवाले बिलों के भुगतान पर नजर रख रही है.

इसे भी पढ़ें- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम दिन राज्य सरकार ने खोला खजाना, रात 11 बजे तक होगा भुगतान

वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों और कोषागार के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन यानी आज कोषागारों से पीएल खाते से भी 15% की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी. इसको लेकर वित्त विभाग का निर्देश है, केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र अंश के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जा सकेगी.

देखें पूरी खबर


इसके अलावा निर्देश में तृतीय अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधान के तहत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते यह निकासी किए गए कार्यों के विरुद्ध व्यय के लिए हो. योजना मध्य वित्तीय वर्ष 2021 22 में प्राप्त कुल आवंटन के 15% की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी. स्थापना व्यय मदर अंतर्गत शत प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी. इसको लेकर वित्त विभाग और आरबीआई मॉनेटरिंग करती रहेगी.


झारखंड में मार्च लूट रोकने के लिए कोषागारों में दोपहर तीन बजे के बाद बिल जमा नहीं होगा. वित्त विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह ने सभी उपायुक्त और कोषागार पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि दोपहर 3:00 बजे के बाद अगर कोई बिल नियमानुसार निष्पादित होता है तो उसे रात्रि 10:00 बजे तक ई-पेमेंट फाइल तैयार कर भुगतान हेतु आरबीआई को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सभी कोषागार एवं संबंधित बैंकों की शाखाएं रात 10:00 बजे तक खुली रखी जाए.

रांचीः वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन आज यानी 31 मार्च को राज्य सरकार का कोषागार (Jharkhand Secretariat Treasury) और सभी संबंधित सरकारी बैंक रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के समापन दिन होनेवाले बिलों के भुगतान पर नजर रख रही है. डोरंडा नेपाल हाउस स्थित राजकीय कोषागार के ट्रेजरी ऑफिसर मोनिका सिन्हा के अनुसार सभी बिल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं. जिसका भुगतान रात्रि 10 बजे तक सरकार के दिशानिर्देश के तहत होगा. वहीं योजना सह वित्त विभाग के वरीय सहायक मृत्युंजय कुमार झा ने कहा है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होनेवाले बिलों के भुगतान पर नजर रख रही है.

इसे भी पढ़ें- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम दिन राज्य सरकार ने खोला खजाना, रात 11 बजे तक होगा भुगतान

वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों और कोषागार के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन यानी आज कोषागारों से पीएल खाते से भी 15% की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी. इसको लेकर वित्त विभाग का निर्देश है, केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र अंश के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जा सकेगी.

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इसके अलावा निर्देश में तृतीय अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधान के तहत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते यह निकासी किए गए कार्यों के विरुद्ध व्यय के लिए हो. योजना मध्य वित्तीय वर्ष 2021 22 में प्राप्त कुल आवंटन के 15% की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी. स्थापना व्यय मदर अंतर्गत शत प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी. इसको लेकर वित्त विभाग और आरबीआई मॉनेटरिंग करती रहेगी.


झारखंड में मार्च लूट रोकने के लिए कोषागारों में दोपहर तीन बजे के बाद बिल जमा नहीं होगा. वित्त विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह ने सभी उपायुक्त और कोषागार पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि दोपहर 3:00 बजे के बाद अगर कोई बिल नियमानुसार निष्पादित होता है तो उसे रात्रि 10:00 बजे तक ई-पेमेंट फाइल तैयार कर भुगतान हेतु आरबीआई को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सभी कोषागार एवं संबंधित बैंकों की शाखाएं रात 10:00 बजे तक खुली रखी जाए.

Last Updated : Mar 31, 2022, 3:45 PM IST
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