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रांचीः पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए शराब दुकान बंद रखने का दिया था आदेश, अब आदेश में किया गया बदलाव

पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए झारखंड उत्पाद विभाग ने झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया था. लेकिन, उत्पाद विभान ने अपने ही आदेश में बदलाव किया है. नए आदेश के अनुसार कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

रांची
झारखंड उत्पाद विभाग ने जारी किया आदेश
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Published : Mar 25, 2021, 7:11 PM IST

रांचीः पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग ने झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था. लेकिन, उत्पाद विभान ने अपने ही आदेश में तब्दीली की है. नए आदेश के आनुसार कुछ सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

रांची
उत्पाद विभाग का जारी आदेश

यह भी पढ़ेंःझारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में 9 अप्रैल को अगली सुनवाई, दायर याचिका पर कोर्ट ने लगाई फटकार

इन इलाकों में खुली रहेंगी शराब दुकानें

रांची जिले के रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के शराब दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, धनबाद जिले में धनबाद नगर निगम, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र, चास नगर निगम, बेरमो नगर परिषद, रामगढ़ जिले के रामगढ़ नगर निगम परिषद, छावनी क्षेत्र, सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर निगम और सरायकेला नगर पंचायत में शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब दुकान
पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में खुदरा उत्पाद दुकान और प्रतिष्ठान मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी. इसके साथ ही कई जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 मार्च के शाम 6:30 बजे से 27 मार्च की शाम तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया हैं.

रांचीः पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग ने झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था. लेकिन, उत्पाद विभान ने अपने ही आदेश में तब्दीली की है. नए आदेश के आनुसार कुछ सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

रांची
उत्पाद विभाग का जारी आदेश

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इन इलाकों में खुली रहेंगी शराब दुकानें

रांची जिले के रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के शराब दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, धनबाद जिले में धनबाद नगर निगम, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र, चास नगर निगम, बेरमो नगर परिषद, रामगढ़ जिले के रामगढ़ नगर निगम परिषद, छावनी क्षेत्र, सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर निगम और सरायकेला नगर पंचायत में शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब दुकान
पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में खुदरा उत्पाद दुकान और प्रतिष्ठान मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी. इसके साथ ही कई जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 मार्च के शाम 6:30 बजे से 27 मार्च की शाम तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया हैं.

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