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चलने के लिए सड़क नहीं, नई मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर जनता को लूट रही सरकार:कांग्रेस - Congress Party

केंद्र सरकार की नई मोटर व्हीकल एक्ट के झारखंड में लागू किए जाने पर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने इसे जनता के खिलाफ का निर्णय करार दिया है. कांग्रेस का मानना है कि जनहित के मुद्दे के साथ हमेशा पार्टी खड़ी है, लेकिन जनविरोधी नीतियों का हमेशा से विरोध करती आई है. पार्टी इस नए संशोधन का भी कड़ी निंदा करती है.

रोड की स्थिति
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Published : Sep 2, 2019, 8:12 PM IST

रांची: प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने सोमवार को कहा है कि आनन-फानन में केंद्र और राज्य सरकार बड़ी-बड़ी नीतियों को लागू कर रही है, लेकिन जनता के हित में सरकार नहीं सोच रही है. उन्होंने झारखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर कहा कि चलने के लिए सड़क नहीं है और 10 गुना फाइन वसूला जा रहा है. जिससे जनता में आक्रोश है. पार्टी इसका विरोध करती है.

देखें पूरी खबर


वहीं रांची के अपर बाजार में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी आपत्ति जताते हुए राजेश गुप्ता ने कहा अपर बाजार में वन वे के कारण लोगों को 3 से 4 किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ रहा है. खासकर त्योहार के मौसम में व्रतियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि रघुवर सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ जनविरोधी नीतियों को ही लागू किया है. जिसका जनता हिसाब आने वाले समय में देगी. आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद फाइन की राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है. जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है. जानिए कितना लगेगा जुर्माना.

ये भी देखें- योग गुरु राफिया नाज के घर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीर


नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम और फाइन

  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा.
  • बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य. बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना.
  • नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा.
  • अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी. ये रकम फिलहाल 25,000 है.
  • रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना. टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए.
  • अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए. लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए.
  • लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए. ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए.
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना. ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना.
  • खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.
  • स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे. बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए.
  • कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए.
  • एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल. बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए.
  • थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है. ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा. हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है. अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.
  • मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा. इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा. हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा.
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे.
  • लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा. ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे. नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा.

रांची: प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने सोमवार को कहा है कि आनन-फानन में केंद्र और राज्य सरकार बड़ी-बड़ी नीतियों को लागू कर रही है, लेकिन जनता के हित में सरकार नहीं सोच रही है. उन्होंने झारखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर कहा कि चलने के लिए सड़क नहीं है और 10 गुना फाइन वसूला जा रहा है. जिससे जनता में आक्रोश है. पार्टी इसका विरोध करती है.

देखें पूरी खबर


वहीं रांची के अपर बाजार में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी आपत्ति जताते हुए राजेश गुप्ता ने कहा अपर बाजार में वन वे के कारण लोगों को 3 से 4 किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ रहा है. खासकर त्योहार के मौसम में व्रतियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि रघुवर सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ जनविरोधी नीतियों को ही लागू किया है. जिसका जनता हिसाब आने वाले समय में देगी. आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद फाइन की राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है. जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है. जानिए कितना लगेगा जुर्माना.

ये भी देखें- योग गुरु राफिया नाज के घर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीर


नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम और फाइन

  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा.
  • बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य. बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना.
  • नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा.
  • अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी. ये रकम फिलहाल 25,000 है.
  • रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना. टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए.
  • अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए. लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए.
  • लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए. ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए.
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना. ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना.
  • खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.
  • स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे. बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए.
  • कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए.
  • एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल. बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए.
  • थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है. ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा. हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है. अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.
  • मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा. इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा. हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा.
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे.
  • लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा. ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे. नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा.
Intro:रांची. केंद्र सरकार की नई मोटर व्हीकल एक्ट का झारखंड में लागू किए जाने पर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने इसे जनता के खिलाफ निर्णय करार दिया है। कांग्रेस का मानना है कि जनहित के मुद्दे के साथ हमेशा पार्टी खड़ी है। लेकिन जनविरोधी नीतियों का हमेशा से विरोध करती आई है और इस नए संशोधन का भी कड़ी निंदा करती है ।


Body:प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने सोमवार को कहा है कि आनन-फानन में केंद्र और राज्य सरकार बड़ी-बड़ी नीतियों को लागू कर रही हैं। लेकिन जनता के हित में सरकार नहीं सोच रही है। उन्होंने झारखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर कहा है कि चलने के लिए सड़क नहीं है और 10 गुना फाइन वसूला जा रहा है। जिससे जनता में आक्रोश है। पार्टी इसका विरोध करती है।


Conclusion:वहीं राजधानी रांची के अपर बाजार में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी आपत्ति जताते हुए गुप्ता ने कहा है कि अपर बाजार में वन वे करने की वजह से लोगों को 3 से 4 किलोमीटर अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। खासकर त्योहार के मौसम में व्रतियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि रघुवर सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ जनविरोधी नीतियों को ही लागू किया गया है और जनता इसका हिसाब आने वाले समय में लेगी।
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