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विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में कांग्रेस, आरोपों को बताया बेबुनियाद

सरकारी पैसे की अवैध निकासी के मामले में फंसीं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में झारखं कांग्रेस सामने आई है. प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायक अंबा प्रसाद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा.

Congress in defense of Amba
अंबा के बचाव में कांग्रेस
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Published : May 17, 2021, 8:23 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में आगे आई है. पार्टी का मानना है की कोई भी विधायक कॉलेज के मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कांग्रेस ने विधायक पर लगे आरोप को गलत बताया है.

विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में कांग्रेस

इसे भी पढ़ें- विधायक अंबा प्रसाद समेत 11 पर FIR, 48 लाख की अवैध निकासी का मामला

जांच के बाद होगा मामला साफ

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार को विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में बयान दिया है. उनका कहना है कि कॉलेज में विधायक का सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं होता है, कॉलेज में कई बैठकें होती हैं. अवैध निकासी के पूरा मामले में जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने विधायक अंबा प्रसाद को अनुभवी बताते हुए सभी आरोपों को गलत करार दिया है.

क्या है पूरा मामला?

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है. कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो की ओर से दायर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. बड़कागांव थाना में मुकदमा संख्या 113/21 में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार समेत 11 लोग शामिल हैं.

अंबा प्रसाद पर क्या है आरोप?
गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है. मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार कोई भी शासी निकाय 3 साल तक ही कार्यरत रह सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है. यह भी आरोप है शासकीय निकाय के अध्यक्ष का चयन भी गलत तरीके से किया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी. इस लिए उनको भी पार्टी बनाया गया है.

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में आगे आई है. पार्टी का मानना है की कोई भी विधायक कॉलेज के मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कांग्रेस ने विधायक पर लगे आरोप को गलत बताया है.

विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में कांग्रेस

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जांच के बाद होगा मामला साफ

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार को विधायक अंबा प्रसाद के बचाव में बयान दिया है. उनका कहना है कि कॉलेज में विधायक का सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं होता है, कॉलेज में कई बैठकें होती हैं. अवैध निकासी के पूरा मामले में जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने विधायक अंबा प्रसाद को अनुभवी बताते हुए सभी आरोपों को गलत करार दिया है.

क्या है पूरा मामला?

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है. कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो की ओर से दायर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. बड़कागांव थाना में मुकदमा संख्या 113/21 में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार समेत 11 लोग शामिल हैं.

अंबा प्रसाद पर क्या है आरोप?
गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है. मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार कोई भी शासी निकाय 3 साल तक ही कार्यरत रह सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है. यह भी आरोप है शासकीय निकाय के अध्यक्ष का चयन भी गलत तरीके से किया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी. इस लिए उनको भी पार्टी बनाया गया है.

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