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झारखंड कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, राशन कार्डधारी होंगे सुकन्या और कन्यादान योजना के लाभुक

झारखंड कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें राशन कार्डधारियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सुकन्या योजना का लाभ मिल सकेगा.

अमिताभ कौशल
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Published : Aug 14, 2019, 4:59 PM IST

रांचीः झारखंड में बालिकाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ, सभी राशन कार्डधारियों को मिल सकेगा. इस बाबत राज्य सरकार ने अपने प्रावधानों में परिवर्तन किया है. इसके तहत अब एसईसीसी डाटा के बजाय 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र आधार माना जाएगा.

अमिताभ कौशल का बयान

इस बारे में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बुधवार को बताया कि राज्य में 3 तरह के राशन कार्डधारी हैं, जिनमें 2 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं, जबकि एक अन्य सफेद राशन कार्डधारी हैं. नए प्रावधानों के तहत अब तीनों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ ले सकेंगे. वहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्य के दौरान तैनात कर्मियों को नक्सली या उग्रवादी हिंसात्मक दुर्घटनाओं के शिकार होने पर मिलने वाली अनुदान अथवा क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि का भी संशोधन किया गया है.

उन्होंने बताया कि इसके तहत ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर 15 लाख का मुआवजा और उग्रवादी और असामाजिक तत्वों के द्वारा सशस्त्र हमलों के दौरान मौत होने पर दुगना यानी कि 30 लाख रूपए मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, स्थाई विकलांगता को लेकर भी अलग-अलग कैटेगरी तय की गई है. जिसमें 5 फीसदी से लेकर 100 फीसदी के बीच अलग-अलग विकलांगता पर 75 हजार से 7.5 लाख रुपये देने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है.

ये भी पढ़ें-देवघर दौरे पर सांसद निशिकांत दूबे, कहा- गैर भाजपा मेयर है गोड्डा के विकास का ब…

वहीं, उग्रवादी हमलों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में राशि दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि स्टेट कैबिनेट ने कंबल वितरण योजना को अब श्रम विभाग से महिला एवं सामाजिक कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णयों में हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 84 के तहत उनसे जुड़े वादों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट का पावर दिया गया है.

वहीं, राज्य वित्त आयोग के कार्यालय में 15 पदों के अवधि विस्तार पर भी स्वीकृति दी गई. यह अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक के लिए होगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने पेयजल विभाग और गृह विभाग के कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति दी है.

रांचीः झारखंड में बालिकाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ, सभी राशन कार्डधारियों को मिल सकेगा. इस बाबत राज्य सरकार ने अपने प्रावधानों में परिवर्तन किया है. इसके तहत अब एसईसीसी डाटा के बजाय 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र आधार माना जाएगा.

अमिताभ कौशल का बयान

इस बारे में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बुधवार को बताया कि राज्य में 3 तरह के राशन कार्डधारी हैं, जिनमें 2 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं, जबकि एक अन्य सफेद राशन कार्डधारी हैं. नए प्रावधानों के तहत अब तीनों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ ले सकेंगे. वहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्य के दौरान तैनात कर्मियों को नक्सली या उग्रवादी हिंसात्मक दुर्घटनाओं के शिकार होने पर मिलने वाली अनुदान अथवा क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि का भी संशोधन किया गया है.

उन्होंने बताया कि इसके तहत ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर 15 लाख का मुआवजा और उग्रवादी और असामाजिक तत्वों के द्वारा सशस्त्र हमलों के दौरान मौत होने पर दुगना यानी कि 30 लाख रूपए मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, स्थाई विकलांगता को लेकर भी अलग-अलग कैटेगरी तय की गई है. जिसमें 5 फीसदी से लेकर 100 फीसदी के बीच अलग-अलग विकलांगता पर 75 हजार से 7.5 लाख रुपये देने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है.

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वहीं, उग्रवादी हमलों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में राशि दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि स्टेट कैबिनेट ने कंबल वितरण योजना को अब श्रम विभाग से महिला एवं सामाजिक कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णयों में हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 84 के तहत उनसे जुड़े वादों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट का पावर दिया गया है.

वहीं, राज्य वित्त आयोग के कार्यालय में 15 पदों के अवधि विस्तार पर भी स्वीकृति दी गई. यह अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक के लिए होगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने पेयजल विभाग और गृह विभाग के कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति दी है.

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रांची। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारियों को अब बालिकाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिल सकेगा। इस बाबत राज्य सरकार ने अपने प्रावधानों में परिवर्तन किया है। इसके तहत अब एसईसीसी डाटा के बजाय 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र आधार माना जाएगा। इस बारे में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बुधवार को बताया के राज्य में 3 तरह के राशन कार्ड धारी हैं। जिनमें 2 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं जबकि एक अन्य सफेद राशन कार्ड धारी हैं। नए प्रावधानों के तहत अब तीनों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ ले सकेंगे।


Body:वही केबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्य के दौरान तैनात कर्मियों को नक्सली अथवा उग्रवादी हिंसात्मक दुर्घटनाओं के शिकार होने पर मिलने वाली अनुदान अथवा क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि का भी संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर 15 लाख का मुआवजा और उग्रवादी और असामाजिक तत्वों के द्वारा सशस्त्र हमलों के दौरान मौत होने पर दुगना यानी कि 30 लाख रूपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही स्थाई विकलांगता को लेकर भी अलग-अलग कैटेगरी तय की गई है। जिसमें 5% से लेकर 100% के बीच अलग अलग विकलांगता पर 75000 से 7.5 लाख रुपये देने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है।
वहीं उग्रवादी हमलों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में राशि दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेट केबिनेट ने कंबल वितरण योजना को अब श्रम विभाग से महिला एवं सामाजिक कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया है।


Conclusion:उन्होंने बताया कि कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णयों में हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 84 के तहत उनसे जुड़े वादों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट का पावर दिया गया है। साथ ही राज्य वित्त आयोग के कार्यालय में 15 पदों के अवधि विस्तार पर भी स्वीकृति दी गई। यह अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक के लिए होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने पेयजल विभाग और गृह विभाग के कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति दी है।
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