रांचीः रिश्वत से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट स्थित ACB न्यायालय में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में की गई.
एसीबी की विशेष अदालत ने खूंटी प्रमंडल के विद्युत कनीय अभियंता राजेश पासवान को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया. वहीं, न्यायालय ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है. बता दें कि परिवादी राजेश दांगा ने अपने मकान में बिजली का कनेक्शन के लिए विद्युत आपूर्ति विभाग में आवेदन दिया था. आवेदन में आरोपी राजेश पासवान ने कनेक्शन देने के एवज में उनसे 5 हजार की मांग की थी. जिसे लेकर परिवादी राजेश दांगा ने निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.
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निगरानी थाना में इंस्पेक्टर एलियंस लकड़ा की जांच के बाद सत्यापन कर आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है.