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बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगना पड़ा महंगा, भेजा गया जेल

रांची में रिश्वत के एक मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है. दोषी को जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश पासवान ने बिजली कनेक्शन देने के एवज में उपभोक्ता से 5 हजार रुपए की मांग की थी, जिसे लेकर परिवादी राजेश दांगा ने निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.

रिश्वत मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में सुनवाई
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Published : May 20, 2019, 5:42 PM IST

रांचीः रिश्वत से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट स्थित ACB न्यायालय में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में की गई.

रिश्वत मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में सुनवाई

एसीबी की विशेष अदालत ने खूंटी प्रमंडल के विद्युत कनीय अभियंता राजेश पासवान को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया. वहीं, न्यायालय ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है. बता दें कि परिवादी राजेश दांगा ने अपने मकान में बिजली का कनेक्शन के लिए विद्युत आपूर्ति विभाग में आवेदन दिया था. आवेदन में आरोपी राजेश पासवान ने कनेक्शन देने के एवज में उनसे 5 हजार की मांग की थी. जिसे लेकर परिवादी राजेश दांगा ने निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2019: झारखंड में मतदान खत्म, बाबूलाल मरांडी ने मतदाताओं को कहा शुक्रिया

निगरानी थाना में इंस्पेक्टर एलियंस लकड़ा की जांच के बाद सत्यापन कर आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है.

रांचीः रिश्वत से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट स्थित ACB न्यायालय में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में की गई.

रिश्वत मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में सुनवाई

एसीबी की विशेष अदालत ने खूंटी प्रमंडल के विद्युत कनीय अभियंता राजेश पासवान को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया. वहीं, न्यायालय ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है. बता दें कि परिवादी राजेश दांगा ने अपने मकान में बिजली का कनेक्शन के लिए विद्युत आपूर्ति विभाग में आवेदन दिया था. आवेदन में आरोपी राजेश पासवान ने कनेक्शन देने के एवज में उनसे 5 हजार की मांग की थी. जिसे लेकर परिवादी राजेश दांगा ने निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.

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निगरानी थाना में इंस्पेक्टर एलियंस लकड़ा की जांच के बाद सत्यापन कर आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है.

Intro:रांची री--स्क्रिप्ट... बाइट बाइट-- अशोक कुमार विशेष लोक अभियोजक एससीबी रिश्वत से जुड़े मामले पर रांची सिविल कोर्ट स्थित एसीबी न्यायालय में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है मामले की सुनवाई एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने खूंटी प्रमंडल के विद्युत कन्या अभियंता राजेश पासवान को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है। और होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। वही न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मई का तिथि निर्धारित किया है।


Body:दरअसल परिवादी राजेश दांगा ने अपने मकान में बिजली का कनेक्शन के लिए विद्युत अपूर्ति विभाग में आवेदन दिया था जिस पर आरोपी राजेश पासवान ने कनेक्शन देने के एवज में उनसे 5 हजार की मांग की थी जिसको लेकर परिवादी राजेश दांगा ने निगरानी थाना में शिकायत दर्ज की थी निगरानी थाना में इंस्पेक्टर एलियंस लकडा की जांच उपरांत सत्यापन कर आरोप गठन किया गया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है


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