रांची: झारखंड में साल 2016 से 2021 के बीच मॉब लिंचिंग की 46 घटनाएं हुईं. इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 5 वर्षों में हर साल 9 लोग भीड़ के आक्रोश का सामना कर चुके हैं. अब सवाल है कि इन मामलों में अब तक सरकार ने क्या किया. कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई. कितने परिवारों को मुआवजा मिला. प्रश्नकाल के दौरान भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह इस गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब जानना चाहा.
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प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर है. उसी का नतीजा है कि यहां इसके खिलाफ कानून बनाया गया है. प्रभारी मंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में मॉब लिंचिंग की 46 घटनाएं हुई हैं. इनमें से एक 11 मामलों में 51 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. जबकि पीड़ित परिवारों के बीच 19 लाख 90 हजार बतौर मुआवजा वितरित किया गया है. हालांकि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 46 घटनाओं में कितने लोगों की जान गई है.
सरकार के जवाब को आधार बनाते हुए विनोद कुमार सिंह ने पूछा कि अगर पीड़ित परिवार को तीन लाख बतौर मुआवजा देने का प्रावधान है तो उस लिहाज से करीब 6 से 7 परिवारों को मुआवजा मिला होगा. इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल लाने से पहले पीड़ित परिवार को 50 हजार देने का प्रावधान था. अब अगर इस तरह की घटना होगी तो पीड़ित परिवार को 3 लाख का मुआवजा मिलेगा. इस पर प्रदीप यादव ने पूरक सवाल के तहत पूछा कि बेशक कानून अभी बना है लेकिन क्या पूर्व ही घटनाओं पर भी सरकार मुआवजा देगी. इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोब लिंचिंग के मामलों के निपटारे के लिए जिला जज के नेतृत्व में डीसी और एसपी को मिलाकर एक कमेटी होती है जो अनुदान तय करती है. हालांकि प्रभारी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें बहुत जल्द राशि मुहैया करायी जाएगी.