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बिहार-झारखंड के प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर का बड़ा खुलासा, CNT-SPT की आड़ में होता है पैसों का लेनदेन - झारखंड न्यूज

इनकम टैक्स कमिश्नर केसी घुमरिया ने गुरुवार को बयान दिया कि बिहार और झारखंड में सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसे का खूब लेनदेन हुआ है.

CNT-SPT की आड़ में होता है पैसों का लेनदेन
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Published : Mar 14, 2019, 9:37 PM IST

Updated : Mar 15, 2019, 11:21 PM IST

रांची: राज्य के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी के बयान ने प्रदेश में सनसनी मचा दी है, अधिकारी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे राज्य सरकार की परेशानियां काफी बढ़ सकती हैं. उन्होंने दावा किया है कि सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसों की जमकर लेनदेन हो रही है.

CNT-SPT की आड़ में होता है पैसों का लेनदेन

इनकम टैक्स कमिश्नर केसी घुमरिया ने गुरुवार को बयान दिया है कि बिहार और झारखंड में सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसे का खूब लेनदेन हुआ है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि नोटरी द्वारा निकाली गई जानकारी के आधार पर यह खुलासा हुआ है. झारखंड करोड़पति लोग गरीबों के दान पेटी में करोड़ों रुपए दान देकर उसी से जमीन खरीद-फरोख्त का धंधा कर रहे हैं.
राज्य सरकार ने किया कानून का उल्लंघन
कमिश्नर केसी घुमरिया ने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त मामले में राज्य सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है. सरकार की एजेंसी को इतने बड़े मामले में ध्यान देना चाहिए.
सरकार से कार्रवाई करने की मांग
केसी घुमरिया ने कहा कि अगर राज्य सरकार इसमें फंसे हुए लोगों का लिस्ट लेकर कार्रवाई करेगी तो मुझे खुशी होगी.
जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले कर रहे हैं टैक्स चोरी
इनकम टैक्स कमिश्नर ने बताया कि जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों इनकम टैक्स के दायरे में आता है.
क्या है मामला
दरअसल, सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के ऑनरशिप वाली जमीन गैर आदिवासियों को खरीद बिक्री का अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है. वहीं, छोटानागपुर इलाके में पड़ने वाले विभिन्न जिलों में भी इस एक्ट का जमकर उल्लंघन हुआ है.

रांची: राज्य के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी के बयान ने प्रदेश में सनसनी मचा दी है, अधिकारी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे राज्य सरकार की परेशानियां काफी बढ़ सकती हैं. उन्होंने दावा किया है कि सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसों की जमकर लेनदेन हो रही है.

CNT-SPT की आड़ में होता है पैसों का लेनदेन

इनकम टैक्स कमिश्नर केसी घुमरिया ने गुरुवार को बयान दिया है कि बिहार और झारखंड में सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसे का खूब लेनदेन हुआ है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि नोटरी द्वारा निकाली गई जानकारी के आधार पर यह खुलासा हुआ है. झारखंड करोड़पति लोग गरीबों के दान पेटी में करोड़ों रुपए दान देकर उसी से जमीन खरीद-फरोख्त का धंधा कर रहे हैं.
राज्य सरकार ने किया कानून का उल्लंघन
कमिश्नर केसी घुमरिया ने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त मामले में राज्य सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है. सरकार की एजेंसी को इतने बड़े मामले में ध्यान देना चाहिए.
सरकार से कार्रवाई करने की मांग
केसी घुमरिया ने कहा कि अगर राज्य सरकार इसमें फंसे हुए लोगों का लिस्ट लेकर कार्रवाई करेगी तो मुझे खुशी होगी.
जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले कर रहे हैं टैक्स चोरी
इनकम टैक्स कमिश्नर ने बताया कि जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों इनकम टैक्स के दायरे में आता है.
क्या है मामला
दरअसल, सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के ऑनरशिप वाली जमीन गैर आदिवासियों को खरीद बिक्री का अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है. वहीं, छोटानागपुर इलाके में पड़ने वाले विभिन्न जिलों में भी इस एक्ट का जमकर उल्लंघन हुआ है.

Intro:रांची। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने गुरुवार को एक ऐसा दावा किया है जिससे राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिहार और झारखंड के प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर केसी घुमरिया ने कहा कि सीएनटी एक्ट की आड़ में पैसे का जमकर लेन-देन हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटरी द्वारा निकाली गई जानकारी के आधार पर यह बात सामने आई है कि झारखंड में गरीबों से यहां के करोड़पति दान पत्र के माध्यम से जमीन ले रहे हैं। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे पहले तो राज्य सरकार के कानून का उल्लंघन है और राज्य सरकार की एजेंसी को ध्यान देना चाहिए।


Body:सरकार की एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक ना तो उनसे कोई जानकारी मांगी गई है और ना ही राज्य सरकार ने कुछ पूछा है। घुमरिया ने साफ कहा कि अगर राज्य सरकार उनसे वैसे लोगों की लिस्ट मांगेगी तो उन्हें देने में खुशी होगी। बशर्ते कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। उन्होंने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि वह टैक्स बचाने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। वैसे लोग भी विन-विन सिचुएशन में भी हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में जमीन बेचने वाला और खरीददार दोनों टैक्स के दायरे में आता है। एक तरफ जहां इस तरह के ट्रांजैक्शन में ब्लैक मनी का कथित रूप से उपयोग होता है वहीं दूसरी तरफ बेनामी संपत्ति एक्ट को लेकर भी सजा का प्रावधान है।


Conclusion:घुमरिया ने कहा कि इस तरीके से लोग एक तरफ इलीगल रास्ते से जमीन एक्वायर कर रहे हैं और यह एक सीरियस केस बनता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार की एजेंसी इस मामले में कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही।
दरअसल सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के ओनरशिप वाली जमीन गैर आदिवासियों को खरीद बिक्री का अधिकार नहीं है। वहीं छोटानागपुर इलाके में पड़ने वाले विभिन्न जिलों में इस एक्ट का जमकर उल्लंघन हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसको लेकर रिटायर्ड आईएएस देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी एक एसआईटी भी बनाई थी। जिसमें महीनों पहले अपनी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है
Last Updated : Mar 15, 2019, 11:21 PM IST
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