ETV Bharat / state

CCL की 'कोल इंडिया एन्‍यूटी स्‍कीम 2020' का शुभारंभ, भू-स्वामियों को मिलेगी राहत - सीसीएल की नई योजना

कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्ता देने का विकल्‍प तैयार किया गया है. यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्‍त विकल्‍प के रूप में प्रभावित भू-स्‍वामियों के लिए उपलब्‍ध रहेगा.

Coal India Annuity Scheme by ccl in ranchi, CCL की ‘कोल इंडिया एन्‍यूटी स्‍कीम 2020’ का हुआ अनुमोदन
सीसीएल
author img

By

Published : Sep 16, 2020, 7:59 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 12:04 PM IST

रांचीः कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्ता देने का विकल्‍प तैयार कर रही हैं. नई स्‍कीम के अंतर्गत जहां पहले परिवार में सहमति होने पर किसी एक व्‍यक्ति को दो एकड़ के बदले नौकरी देने का प्रावधान था, वहां अब मासिक भत्ते का भी विकल्‍प रहेगा, जो उन्‍हें भूमि का कब्‍जा देने पर मिलेगा. यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्‍त विकल्‍प के रूप में प्रभावित भू-स्‍वामियों के लिए उपलब्‍ध रहेगा.

और पढ़ें- विश्वकर्मा पूजा पर कोरोना की मार, भक्तों के इंतजार में मूर्तिकार

तीस हजार रूपये प्रति महीने दिए जाएंगे

कोल इंडिया बोर्ड की ओर से विगत 02 सितंबर 2020 को अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि पुनर्वासन और पुनर्स्‍थापना के अंतर्गत कोल इंडिया एन्‍यूटी स्‍कीम 2020 का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रभावित भू-स्‍वामियों को कम से कम दो हजार और अधिकतम तीस हजार रूपये प्रति महीने दिए जाएंगे.

प्रचलित भूमि अधिग्रहण के बदले सीसीएल की ओर से प्रति दो एकड़ पर एक नियोजन का प्रावधान है. यह पॉलिसी भी विकल्‍प के रूप में वर्तमान में जारी रहेगी. नई स्‍कीम के तहत प्रभावित भू-स्‍वामी जिनकी भूमि सीसीएल की ओर से अधिग्रहित की गयी है, उन्‍हें भूमि मुआवजा के अतिरिक्‍त प्रतिमाह 30 वर्षों तक या परियोजना के चालू रहने तक (जो भी ज्‍यादा हो) 150/- रूपये प्रति डेसीमिल के आधार पर कम से कम दो हजार और अधिकतम तीस हजार रूपये मासिक दिये जाएंगे. यह भी उल्‍लेख करना आवश्‍यक है कि आर एंड आर पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पहले की भांति जारी रहेगी.

रांचीः कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्ता देने का विकल्‍प तैयार कर रही हैं. नई स्‍कीम के अंतर्गत जहां पहले परिवार में सहमति होने पर किसी एक व्‍यक्ति को दो एकड़ के बदले नौकरी देने का प्रावधान था, वहां अब मासिक भत्ते का भी विकल्‍प रहेगा, जो उन्‍हें भूमि का कब्‍जा देने पर मिलेगा. यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्‍त विकल्‍प के रूप में प्रभावित भू-स्‍वामियों के लिए उपलब्‍ध रहेगा.

और पढ़ें- विश्वकर्मा पूजा पर कोरोना की मार, भक्तों के इंतजार में मूर्तिकार

तीस हजार रूपये प्रति महीने दिए जाएंगे

कोल इंडिया बोर्ड की ओर से विगत 02 सितंबर 2020 को अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि पुनर्वासन और पुनर्स्‍थापना के अंतर्गत कोल इंडिया एन्‍यूटी स्‍कीम 2020 का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रभावित भू-स्‍वामियों को कम से कम दो हजार और अधिकतम तीस हजार रूपये प्रति महीने दिए जाएंगे.

प्रचलित भूमि अधिग्रहण के बदले सीसीएल की ओर से प्रति दो एकड़ पर एक नियोजन का प्रावधान है. यह पॉलिसी भी विकल्‍प के रूप में वर्तमान में जारी रहेगी. नई स्‍कीम के तहत प्रभावित भू-स्‍वामी जिनकी भूमि सीसीएल की ओर से अधिग्रहित की गयी है, उन्‍हें भूमि मुआवजा के अतिरिक्‍त प्रतिमाह 30 वर्षों तक या परियोजना के चालू रहने तक (जो भी ज्‍यादा हो) 150/- रूपये प्रति डेसीमिल के आधार पर कम से कम दो हजार और अधिकतम तीस हजार रूपये मासिक दिये जाएंगे. यह भी उल्‍लेख करना आवश्‍यक है कि आर एंड आर पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पहले की भांति जारी रहेगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 12:04 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.