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सेक्स रैकेट के आरोपी होटल मालिक को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी बेल

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने हिरासत की अवधि को देखते हुए राजीव दुग्गल सहित अन्य सभी को सशर्त बेल दे दी है.

झारखंड हाई कोर्ट.
झारखंड हाई कोर्ट.
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Published : Jul 6, 2020, 7:50 PM IST

रांचीः जमशेदपुर में चर्चित अलकोर होटल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने राजीव दुग्गल सहित अन्य सभी की हिरासत की अवधि को देखते हुए बेल दे दी है.

शर्त पर दी गई बेल
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें यह सुविधा प्रदान की है. साथ ही सभी अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है.

इसे भी पढ़ें- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति, हाई कोर्ट ने जारी किया विज्ञापन

मामले में जांच पूरी
पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि मामले में जांच पूरी कर ली गई है. आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, जो आरोप लगाया गए हैं या जो धाराएं लगाई गई है, उसे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इनकी जमानत का विरोध किया है.
राजीव सिंह दुग्गल, धनंजय कुमार सिंह, राजेश कुमार मेगोटिया, सर्द पोद्दार, राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू भालोठिया, राहुल कुमार अग्रवाल और दीपक अग्रवाल को जमानत मिली है.

बता दें कि जमशेदपुर के होटल अलकोर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने और अन्य राज्य की युवती को अपने होटल में रखकर सेक्स रैकेट चलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया. होटल मालिक सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था. 26 अप्रैल 2020 को होटल से युवती को गिरफ्तार किया गया था. 27 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया. युवती को पूर्व में जमानत दे दी गई थी. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

रांचीः जमशेदपुर में चर्चित अलकोर होटल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने राजीव दुग्गल सहित अन्य सभी की हिरासत की अवधि को देखते हुए बेल दे दी है.

शर्त पर दी गई बेल
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें यह सुविधा प्रदान की है. साथ ही सभी अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है.

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मामले में जांच पूरी
पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि मामले में जांच पूरी कर ली गई है. आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, जो आरोप लगाया गए हैं या जो धाराएं लगाई गई है, उसे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इनकी जमानत का विरोध किया है.
राजीव सिंह दुग्गल, धनंजय कुमार सिंह, राजेश कुमार मेगोटिया, सर्द पोद्दार, राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू भालोठिया, राहुल कुमार अग्रवाल और दीपक अग्रवाल को जमानत मिली है.

बता दें कि जमशेदपुर के होटल अलकोर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने और अन्य राज्य की युवती को अपने होटल में रखकर सेक्स रैकेट चलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया. होटल मालिक सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था. 26 अप्रैल 2020 को होटल से युवती को गिरफ्तार किया गया था. 27 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया. युवती को पूर्व में जमानत दे दी गई थी. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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