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Teacher Recruitment: सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई तत्काल स्थगित

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Published : Jun 21, 2021, 8:54 PM IST

Updated : Jun 21, 2021, 9:42 PM IST

हजारीबाग हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति (Teacher Recruitment) मामले पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पूर्ण होने तक के लिए स्थगित कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को हजारीबाग हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति (Teacher Recruitment) मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पूर्ण होने तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया है.

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अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए हजारीबाग में हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया. उन्होंने अदालत से यह मांग की है, कि सरकार शीघ्र फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करें. कई स्कूलों में फिजिकल शिक्षक के पद रिक्त हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

वहीं सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता ने भी अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए लंबित है, जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूर्ण कर कोई आदेश नहीं देता है, तब तक इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद की जाए. अदालत ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई पूर्ण होने तक के लिए स्थगित कर दी है. अदालत ने कहा कि अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद की जाएगी.

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मुकेश रंजन ने दायर की है याचिका

मुकेश रंजन ने हजारीबाग की हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद करने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को हजारीबाग हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति (Teacher Recruitment) मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पूर्ण होने तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया है.

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अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए हजारीबाग में हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया. उन्होंने अदालत से यह मांग की है, कि सरकार शीघ्र फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करें. कई स्कूलों में फिजिकल शिक्षक के पद रिक्त हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

वहीं सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता ने भी अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए लंबित है, जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूर्ण कर कोई आदेश नहीं देता है, तब तक इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद की जाए. अदालत ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई पूर्ण होने तक के लिए स्थगित कर दी है. अदालत ने कहा कि अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद की जाएगी.

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मुकेश रंजन ने दायर की है याचिका

मुकेश रंजन ने हजारीबाग की हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद करने का निर्देश दिया है.

Last Updated : Jun 21, 2021, 9:42 PM IST
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