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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्तिः आरक्षण न मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने रखा पक्ष, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

राज्य के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र देकर जवाब पेश करने का निर्देश दिया. जवाब पेश होने के बाद अब कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 18, 2020, 8:56 PM IST

रांचीः राज्य के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र देकर जवाब पेश करने का निर्देश दिया. जवाब पेश होने के बाद अब कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर शिवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-कोरोना इफेक्टः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाया

याचिकाकर्ता का यह है पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिसके कारण उनका चयन नहीं हो सका. वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई, शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन प्रभावित हुआ.

यह है मामला

बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल के लिए शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे. वे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण कोटे में आवेदन दिया था. उनका आरोप है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. इसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई में अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

रांचीः राज्य के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र देकर जवाब पेश करने का निर्देश दिया. जवाब पेश होने के बाद अब कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर शिवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

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याचिकाकर्ता का यह है पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिसके कारण उनका चयन नहीं हो सका. वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई, शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन प्रभावित हुआ.

यह है मामला

बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल के लिए शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे. वे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण कोटे में आवेदन दिया था. उनका आरोप है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. इसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई में अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

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