रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में होमगार्ड मुख्यालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगार्ड मुख्यालय द्वारा होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है (High Court quashes Home Guard service Release order).
यह भी पढ़ें: चर्चित ढेंगा गोलीकांड की सीआईडी जांच शुरू, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर पांच महीने बाद शुरू हुई कार्रवाई
होमगार्ड सेवा मुक्ति आदेश रद्द: होमगार्ड मुख्यालय ने वर्ष 2017 में सेवा मुक्ति संबंधी आदेश दिया था. उसी सेवामुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा और अन्य होमगार्ड जवानों ने हाई कोर्ट में वाद दायर की थी. जिस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवा मुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है.