ETV Bharat / state

होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द - RANCHI NEWS

होमगार्ड मुख्यालय के सेवा मुक्ति संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने होमगार्ड को नौकरी से हटाने के फैसले को खारिज कर दिया है (High Court quashes Home Guard service Release order).

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court
author img

By

Published : Nov 17, 2022, 8:41 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में होमगार्ड मुख्यालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगार्ड मुख्यालय द्वारा होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है (High Court quashes Home Guard service Release order).

यह भी पढ़ें: चर्चित ढेंगा गोलीकांड की सीआईडी जांच शुरू, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर पांच महीने बाद शुरू हुई कार्रवाई


होमगार्ड सेवा मुक्ति आदेश रद्द: होमगार्ड मुख्यालय ने वर्ष 2017 में सेवा मुक्ति संबंधी आदेश दिया था. उसी सेवामुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा और अन्य होमगार्ड जवानों ने हाई कोर्ट में वाद दायर की थी. जिस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवा मुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में होमगार्ड मुख्यालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगार्ड मुख्यालय द्वारा होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है (High Court quashes Home Guard service Release order).

यह भी पढ़ें: चर्चित ढेंगा गोलीकांड की सीआईडी जांच शुरू, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर पांच महीने बाद शुरू हुई कार्रवाई


होमगार्ड सेवा मुक्ति आदेश रद्द: होमगार्ड मुख्यालय ने वर्ष 2017 में सेवा मुक्ति संबंधी आदेश दिया था. उसी सेवामुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा और अन्य होमगार्ड जवानों ने हाई कोर्ट में वाद दायर की थी. जिस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवा मुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.