ETV Bharat / state

हाई कोर्ट ने प्रोन्नति पर 8 हफ्ते में निर्णय लेने का दिया आदेश, याची को देना होगा नया आवेदन

रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नया आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने का आदेश दिया है.

High court orders to decide on promotions in 8 weeks
हाई कोर्ट ने प्रोन्नति पर 8 हफ्ते में निर्णय लेने का दिया आदेश
author img

By

Published : Nov 10, 2020, 4:09 PM IST

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नया आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने का आदेश दिया है. इसी के साथ अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को उस पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

देखें पूरी खबर

लेक्चरर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का मामला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए रांची विश्वविद्यालय के लेक्चरर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रोन्नति नहीं मिल रही है. वहीं विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि आवेदन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है. वहीं लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि जब तक विश्वविद्यालय झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुमोदन नहीं भेजता है, तब तक आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नया आवेदन विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास देने को कहा है. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें-सरना कोड के प्रस्ताव का संकल्प पारित, श्रम विभाग को मिला कौशल विकास, रिम्स में 100 सीटें बढ़ेंगी, बीएड के लिए 'नो' एग्जाम

बुंडू कॉलेज के लेक्चरर ने दायर की थी याचिका

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता बुंडू कॉलेज के लेक्चरर डॉ. सैयद अहमद ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालय को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया.

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नया आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने का आदेश दिया है. इसी के साथ अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को उस पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

देखें पूरी खबर

लेक्चरर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का मामला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए रांची विश्वविद्यालय के लेक्चरर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रोन्नति नहीं मिल रही है. वहीं विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि आवेदन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है. वहीं लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि जब तक विश्वविद्यालय झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुमोदन नहीं भेजता है, तब तक आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नया आवेदन विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास देने को कहा है. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें-सरना कोड के प्रस्ताव का संकल्प पारित, श्रम विभाग को मिला कौशल विकास, रिम्स में 100 सीटें बढ़ेंगी, बीएड के लिए 'नो' एग्जाम

बुंडू कॉलेज के लेक्चरर ने दायर की थी याचिका

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता बुंडू कॉलेज के लेक्चरर डॉ. सैयद अहमद ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालय को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.