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जिला बार एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता का मामला, एफआईआर नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का दिया आदेश

जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में सुनवाई के दौरान मामले में अब तक एफआईआर नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश (High Court Ordered to file Affidavit) दिया है.

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Published : Nov 22, 2022, 5:07 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में (Financial Irregularities In Bar Association Case) दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से बताया गया कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पत्र लिखा गया है. यह पत्र एसएसपी को मिल चुका है. अब मामले में वे समुचित कार्रवाई करेंगे.

ये भी पढ़ें-जमशेदपुर बार एसोसिएशन में चार साल से नहीं हुआ ऑडिट, अधिवक्ताओं में आक्रोश

राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेशः अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र (High Court Ordered to file Affidavit) दाखिल करने का आदेश दिया है. शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा गया है कि इस मामले में एसएसपी की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए बार काउंसिल का पत्र मिल गया है. जिसे स्टेशन डायरी में दर्ज कर लिया गया है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि काउंसिल के पत्र पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है.इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी जांच चल जा रही है. पड़ताल पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी.

अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगीः बताते चलें कि अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी. झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की. बताते चलें कि राजेश जायसवाल की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में (Financial Irregularities In Bar Association Case) दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से बताया गया कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पत्र लिखा गया है. यह पत्र एसएसपी को मिल चुका है. अब मामले में वे समुचित कार्रवाई करेंगे.

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राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेशः अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र (High Court Ordered to file Affidavit) दाखिल करने का आदेश दिया है. शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा गया है कि इस मामले में एसएसपी की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए बार काउंसिल का पत्र मिल गया है. जिसे स्टेशन डायरी में दर्ज कर लिया गया है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि काउंसिल के पत्र पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है.इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी जांच चल जा रही है. पड़ताल पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी.

अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगीः बताते चलें कि अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी. झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की. बताते चलें कि राजेश जायसवाल की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है.

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