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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-सुरक्षा के इंतजाम करें डीजीपी - गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा पर जनहित याचिका

रांची नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के मामले में जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में (High Court on National Law University Girls Hostel security case) सुनवाई हुई. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और डीजीपी को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए.

High Court on National Law University
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा मामले पर हाईकोर्ट
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Published : Aug 31, 2022, 6:04 PM IST

रांची: झारखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के मामले में हाई कोर्ट (High Court on National Law University Girls Hostel security case) ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने डीजीपी को तत्काल अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश पर डीजीपी, वन विभाग के सचिव, रांची डीसी, एसएसपी और थानेदार अदालत में हाजिर हुए.

कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर हाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें. गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर सुरक्षा प्रहरी लगाने और लेडीज पुलिसकर्मी की तैनाती हॉस्टल में करने और आसपास पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए. सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया.

ये भी पढ़ें-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए लड़के, एक गिरफ्तार

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की जा रही है. पूर्व में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास पुलिस पोस्ट बनाने की भी बात कही गई थी. लेकिन अभी तक उस पर क्यों नहीं काम हुआ.

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अदालत को बताया कि पुलिस पोस्ट खोलने के लिए 13 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा दिया गया है. अदालत ने डीजीपी से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं पोस्ट बन पाई. इस पर डीजीपी ने कहा कि शीघ्र ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा. अदालत ने वन विभाग के सचिव से भी यह जानना चाहा कि उस परिसर को क्यों नहीं डेवेलप किया जा रहा है. उन्होंने भी शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया.

हाई कोर्ट में जनहित याचिकाः इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने का आदेश दिया. बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ी स्वतः संज्ञान याचिका (PIL on security of girls hostel national law university ranchi)पूर्व से ही हाईकोर्ट में दायर है, उसी मामले की सुनवाई के दौरान गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सुनवाई की गई.

इसलिए फिर उठा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सुरक्षा का मामलाः इससे पहले सोमवार रात करीब 12:15 बजे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम से आवाज सुनाई देने पर छात्राएं एकजुट हो गईं और एक लड़के को पकड़ लिया. पकड़े जाने पर आरोपी ने बताया कि उसके साथ दो और लड़के आए थे. लेकिन किसी तरह भाग निकले.

गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों के घुसने से लड़कियां सहम गईं थीं और अगले दिन लॉ यूनिवर्सिटी रांची और गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था. छात्र-छात्राओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर क्लास से वॉकआउट भी कर दिया था.

रांची: झारखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के मामले में हाई कोर्ट (High Court on National Law University Girls Hostel security case) ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने डीजीपी को तत्काल अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश पर डीजीपी, वन विभाग के सचिव, रांची डीसी, एसएसपी और थानेदार अदालत में हाजिर हुए.

कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर हाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें. गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर सुरक्षा प्रहरी लगाने और लेडीज पुलिसकर्मी की तैनाती हॉस्टल में करने और आसपास पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए. सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की जा रही है. पूर्व में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास पुलिस पोस्ट बनाने की भी बात कही गई थी. लेकिन अभी तक उस पर क्यों नहीं काम हुआ.

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अदालत को बताया कि पुलिस पोस्ट खोलने के लिए 13 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा दिया गया है. अदालत ने डीजीपी से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं पोस्ट बन पाई. इस पर डीजीपी ने कहा कि शीघ्र ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा. अदालत ने वन विभाग के सचिव से भी यह जानना चाहा कि उस परिसर को क्यों नहीं डेवेलप किया जा रहा है. उन्होंने भी शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया.

हाई कोर्ट में जनहित याचिकाः इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने का आदेश दिया. बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ी स्वतः संज्ञान याचिका (PIL on security of girls hostel national law university ranchi)पूर्व से ही हाईकोर्ट में दायर है, उसी मामले की सुनवाई के दौरान गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सुनवाई की गई.

इसलिए फिर उठा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सुरक्षा का मामलाः इससे पहले सोमवार रात करीब 12:15 बजे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम से आवाज सुनाई देने पर छात्राएं एकजुट हो गईं और एक लड़के को पकड़ लिया. पकड़े जाने पर आरोपी ने बताया कि उसके साथ दो और लड़के आए थे. लेकिन किसी तरह भाग निकले.

गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों के घुसने से लड़कियां सहम गईं थीं और अगले दिन लॉ यूनिवर्सिटी रांची और गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था. छात्र-छात्राओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर क्लास से वॉकआउट भी कर दिया था.

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