रांचीः धनबाद के बाघमारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए विधायक ढुल्लू महतो और रिटर्निंग पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक लिखित जवाब पेश करने को कहा है.
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नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश
विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दो चुनाव चुनौती याचिका दायर की गई है. जिसमें मोहम्मद निजामुद्दीन की ओर से दायर चुनाव चुनौती याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए विधायक को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. जबकि दूसरे चुनाव चुनौती याचिका जो कांग्रेसी प्रत्याशी जलेश्वर महतो की ओर से दायर की गई है, उस याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई होगी. निजामुद्दीन ने विधायक पर आरोप लगाया है कि वह गलत आचरण अपनाकर चुनाव में जीत दर्ज की है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि वे जिस बूथ पर मतदान किए हैं, उस मतदान केंद्र के ईवीएम की गिनती 0 की गई है. यानी कि उसकी गिनती की ही नहीं. लोगों का कहना था कि 976 वोट उस मतदान केंद्र पर पड़ा था, जबकि बूथ नंबर 266 के पीठासीन पदाधिकारी का कहना था कि 675 मत पड़े थे. ईवीएम में 724 मत दिखाई दे रहा था. याचिकाकर्ता ने अदालत से चुनाव को रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग की है.