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शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा मामला हाई कोर्ट से खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से उम्र-सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया को सही बताया है.

High court dismisses age limit case in teacher appointment
शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा मामला हाई कोर्ट से खारिज
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Published : Mar 8, 2021, 10:02 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से उम्र-सीमा के निर्धारण मामले को सही बताया और याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी.

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इस संबंध में दे‌वघर के अजय कुमार मंडल ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि, प्रार्थी ने हाईस्कूल के भूगोल शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि, उनकी उम्र कट-ऑफ डेट से ज्यादा है. उनका कहना था कि, जेएसएससी गलत तरीके से उम्र की गणना कर रही है. जेएसएससी के अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट से बताया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही उनके उम्र की गणना की गई है. ज्यादा उम्र होने की वजह से ही उनके आवेदन को रद्द किया गया है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से उम्र-सीमा के निर्धारण मामले को सही बताया और याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी.

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इस संबंध में दे‌वघर के अजय कुमार मंडल ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि, प्रार्थी ने हाईस्कूल के भूगोल शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि, उनकी उम्र कट-ऑफ डेट से ज्यादा है. उनका कहना था कि, जेएसएससी गलत तरीके से उम्र की गणना कर रही है. जेएसएससी के अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट से बताया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही उनके उम्र की गणना की गई है. ज्यादा उम्र होने की वजह से ही उनके आवेदन को रद्द किया गया है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

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