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हेमंत कैबिनेट का फैसला: हुक्का बार लगाया तो तीन साल की सजा, खुले में सिगरेट पीने पर एक हजार का जुर्माना - झारखंड में खुले में स्मोकिंग पर जुर्माना

झारखंड में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके तहत राज्य में अब हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार लगाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना भरना होगा.

Hemant cabinet decision
हेमंत कैबिनेट का फैसला
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Published : Feb 25, 2021, 9:01 PM IST

रांची: झारखंड में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके तहत राज्य में अब हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार लगाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना भरना होगा. कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा. 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. शैक्षणिक स्थान न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाएगी. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

देखें पूरी खबर

संविदा पर कार्यरत 183 लोगों की सेवा नियमित

कैबिनेट ने कारा विभाग में संविदा पर कार्यरत 183 लोगों की सेवा नियमित कर दी है. इस फैसले से कारा विभाग में संविदा पर लंबे समय से कार्यरत सफाईकर्मी, नाई, कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ मिलेगा. जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक जैसे 5 पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग का पुनर्गठन करते हुए मंत्रिपरिषद ने झारखंड आंदोलन में मृत हुए लोगों के परिजन को सीधी नियुक्ति एवं आंदोलनकारियों के परिजन को राज्य सरकार के तीसरे और चौथे ग्रेड की सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है.

यह भी पढ़ें: झारखंड का माउंटेन मैन: पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीर कर निकाला पानी

5 महीने कारावास में रहने वाले आंदोलनकारियों को 5 हजार पेंशन

झारखंड आंदोलन में शामिल वैसे लोग जिन्होंने 3 महीने तक की सजा काटी है उन्हें अब 3500 रुपए पेंशन मिलेंगे. वहीं 3 महीने से 5 महीने तक कारावास में रहने वाले आंदोलनकारियों को अब 5 हजार रुपए पेंशन मिलेगा. राज्य सरकार ने महिला पुरुष साक्षरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का पढ़ना लिखना अभियान के लिए 1.90 करोड़ की स्वीकृति दी है. मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली को मंजूरी दी है. पथ निर्माण विभाग के लिए नाबार्ड से 61.19 करोड और ग्रामीण विकास विभाग के 72 पुल पुलिया निर्माण के लिए 230.45 करोड़ रुपए लोन लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी

मनरेगा योजना अंतर्गत अब राज्य के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए मिलेगा. अब तक केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 194 रुपए मिलता था. राज्य सरकार को इस मद में 341 करोड़ रुपए का व्यय भार होगा. झारखंड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां लोकायुक्त को देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है. ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने झारखंड हरित ऊर्जा उप-कर विधेयक 2021 को मंजूरी दी है. इसके तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 15 पैसा प्रति यूनिट सेस लगेगा.

8वीं के एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को निःशुल्क साइकिल

अब सरकारी विद्यालयों के क्लास आठवीं में पढ़ने वाले एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा. कैबिनेट ने मल्लाह, निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति प्रदान की है. रांची में दो विशेष विनियम पदाधिकारी के पद का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है इन पदों के स्वीकृत हो जाने के बाद एसएआर कोर्ट फंक्शन करेगा. रिम्स डॉक्टरों को दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक गैर व्यवसायिक भत्ता की स्वीकृति मंत्री परिषद ने प्रदान की है.

रांची: झारखंड में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके तहत राज्य में अब हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार लगाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना भरना होगा. कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा. 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. शैक्षणिक स्थान न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाएगी. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

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संविदा पर कार्यरत 183 लोगों की सेवा नियमित

कैबिनेट ने कारा विभाग में संविदा पर कार्यरत 183 लोगों की सेवा नियमित कर दी है. इस फैसले से कारा विभाग में संविदा पर लंबे समय से कार्यरत सफाईकर्मी, नाई, कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ मिलेगा. जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक जैसे 5 पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग का पुनर्गठन करते हुए मंत्रिपरिषद ने झारखंड आंदोलन में मृत हुए लोगों के परिजन को सीधी नियुक्ति एवं आंदोलनकारियों के परिजन को राज्य सरकार के तीसरे और चौथे ग्रेड की सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है.

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5 महीने कारावास में रहने वाले आंदोलनकारियों को 5 हजार पेंशन

झारखंड आंदोलन में शामिल वैसे लोग जिन्होंने 3 महीने तक की सजा काटी है उन्हें अब 3500 रुपए पेंशन मिलेंगे. वहीं 3 महीने से 5 महीने तक कारावास में रहने वाले आंदोलनकारियों को अब 5 हजार रुपए पेंशन मिलेगा. राज्य सरकार ने महिला पुरुष साक्षरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का पढ़ना लिखना अभियान के लिए 1.90 करोड़ की स्वीकृति दी है. मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली को मंजूरी दी है. पथ निर्माण विभाग के लिए नाबार्ड से 61.19 करोड और ग्रामीण विकास विभाग के 72 पुल पुलिया निर्माण के लिए 230.45 करोड़ रुपए लोन लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी

मनरेगा योजना अंतर्गत अब राज्य के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए मिलेगा. अब तक केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 194 रुपए मिलता था. राज्य सरकार को इस मद में 341 करोड़ रुपए का व्यय भार होगा. झारखंड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां लोकायुक्त को देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है. ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने झारखंड हरित ऊर्जा उप-कर विधेयक 2021 को मंजूरी दी है. इसके तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 15 पैसा प्रति यूनिट सेस लगेगा.

8वीं के एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को निःशुल्क साइकिल

अब सरकारी विद्यालयों के क्लास आठवीं में पढ़ने वाले एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा. कैबिनेट ने मल्लाह, निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति प्रदान की है. रांची में दो विशेष विनियम पदाधिकारी के पद का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है इन पदों के स्वीकृत हो जाने के बाद एसएआर कोर्ट फंक्शन करेगा. रिम्स डॉक्टरों को दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक गैर व्यवसायिक भत्ता की स्वीकृति मंत्री परिषद ने प्रदान की है.

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