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हिंडालको कंपनी के कचरे से हो रही प्रदूषण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

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Published : Sep 5, 2020, 10:12 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मूरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

हिंडालको कंपनी के कचरे से हो रही प्रदूषण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, hearings in jharkhand high court
हाई कोर्ट

रांचीः जिले के मूरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर

2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मूरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

और पढ़ें- 2 सालों से शौचालय में वृद्ध महिला रहने को मजबूर, नहीं मिला कोई आशियाना

बता दें कि याचिकाकर्ता अरुण सोरेन ने हिंडालको कंपनी से निकल रहे कचरे के हिसाब से जो प्रदूषण हो रही है. उसे रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

रांचीः जिले के मूरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मूरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

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बता दें कि याचिकाकर्ता अरुण सोरेन ने हिंडालको कंपनी से निकल रहे कचरे के हिसाब से जो प्रदूषण हो रही है. उसे रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

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