रांचीः सुखदेव नगर थाना अंतर्गत किशोरगंज के ब्राउन शुगर बेचने के आरोपी प्रदीप कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने की उपराना आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देते देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
जमानत याचिका खारिज
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में रांची सुखदेव नगर थाना अंतर्गत किशोरगंज के ब्राउन शुगर और अन्य नशा के दवा बेचने के आरोपी प्रदीप कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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बता दें कि मई 2020 में प्रदीप कुमार के घर से ब्राउन शुगर सहित नशा के कई दवाइयों बरामद की गई थी. उसी आरोप में हुए जेल में हैं, निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है.