रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने नशीली दवा बेचने के आरोपी और 2 किलोग्राम कोकीन के साथ पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान एक आरोपी को राहत मिली और कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर बेल दे दी. हालांकि 2 किलोग्राम कोकीन और 135 किलोग्राम डोडा के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में नशीली दवा बेचने के आरोपी पंकज कुमार साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची को राहत देते हुए जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.
यह है मामला
याचिकाकर्ता पंकज कुमार साहू पर गुमला थाना में नशीली दवा को नशे के रूप में बेचने के आरोप में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है. इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. गुमला की निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.
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दो किलो कोकीन के साथ पकड़े आरोपी को नहीं मिली जमानत
इधर, 2 किलोग्राम कोकीन और 135 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने खारिज कर दी है. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आरोपी अलदेव मुंडा को पुलिस ने कोकीन और डोडा के साथ गिरफ्तार किया था. उसी मामले में आरोपी ने खूंटी की निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है.