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छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, प्रार्थी ने वापस ली याचिका

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Published : Aug 18, 2020, 9:14 PM IST

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सेठ ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि वह केस लड़ना नहीं चाहते हैं, वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं. अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने का आदेश दिया.

झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

वापस लिया केस

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह अब यह केस लड़ना नहीं चाहते हैं. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह याचिका वापस लेना चाहते है. उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने का आदेश दिया.

ये भी देखें- कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान, कहा- झारखंड में श्वेत क्रांति लाने के लिए हैं संकल्पित

प्रशांत कुमार सेठ ने दी थी चुनौती

बता दें कि छठी जेपीएससी के परिणाम को याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सेठ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता ने केस नहीं लड़ने की बात कह याचिका वापस ले ली. उन्होंने छठी जेपीएससी में झारखंड लोक सेवा आयोग से जारी रिजल्ट में क्वालीफाइंग मार्क्स को जोड़ने को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन किसी कारणवश वह केस लड़ना नहीं चाहते थे. इसके कारण उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले ली है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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वापस लिया केस

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह अब यह केस लड़ना नहीं चाहते हैं. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह याचिका वापस लेना चाहते है. उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने का आदेश दिया.

ये भी देखें- कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान, कहा- झारखंड में श्वेत क्रांति लाने के लिए हैं संकल्पित

प्रशांत कुमार सेठ ने दी थी चुनौती

बता दें कि छठी जेपीएससी के परिणाम को याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सेठ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता ने केस नहीं लड़ने की बात कह याचिका वापस ले ली. उन्होंने छठी जेपीएससी में झारखंड लोक सेवा आयोग से जारी रिजल्ट में क्वालीफाइंग मार्क्स को जोड़ने को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन किसी कारणवश वह केस लड़ना नहीं चाहते थे. इसके कारण उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले ली है.

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