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झारखंड हाई कोर्ट में बीएड कंबाइंड परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में बीएड कंबाइंड परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई. जिसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 10, 2022, 10:43 PM IST

रांचीः राज्य की 136 बीएड महाविद्यालयों में नामांकन के लिए जा रहे कंबाइंड परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के हाद राज्य सरकार और झारखंड कंबाइंड परीक्षा बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत में सरकार और बोर्ड को 6 जून से पूर्व जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड कंबाइंड परीक्षा बोर्ड की ओर से जो B.Ed कॉलेजों में नामांकन के लिए जो कंबाइंड परीक्षा ली जा रही है, यह गलत है, इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए. कंबाइंड परीक्षा में जो शर्त दी गयी है वह नियम संगत नहीं है इसलिए नामांकन के लिए कंबाइन परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए.

वहीं कंबाइंड परीक्षा बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ने फिलहाल कंबाइंड परीक्षा को स्थगित कर दिया है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड और राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून से पूर्व अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. एसोसिएशन ऑफ अनएडेड कॉलेज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका के माध्यम से बताया है कि सत्र 2022-24 में कंबाइंड परीक्षा बोर्ड ने बीएड में नामाकंन के लिए प्रक्रिया बदल दी है. इस साल से नामाकंन के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी. मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेजों में नामाकंन संभव होगा. कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा में रोक लगा दी गयी थी. हाइ कोर्ट में याचिका कंबाइंड परीक्षा की शर्तों को गलत बताते हुए दायर की गयी है.

रांचीः राज्य की 136 बीएड महाविद्यालयों में नामांकन के लिए जा रहे कंबाइंड परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के हाद राज्य सरकार और झारखंड कंबाइंड परीक्षा बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत में सरकार और बोर्ड को 6 जून से पूर्व जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड कंबाइंड परीक्षा बोर्ड की ओर से जो B.Ed कॉलेजों में नामांकन के लिए जो कंबाइंड परीक्षा ली जा रही है, यह गलत है, इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए. कंबाइंड परीक्षा में जो शर्त दी गयी है वह नियम संगत नहीं है इसलिए नामांकन के लिए कंबाइन परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए.

वहीं कंबाइंड परीक्षा बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ने फिलहाल कंबाइंड परीक्षा को स्थगित कर दिया है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड और राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून से पूर्व अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. एसोसिएशन ऑफ अनएडेड कॉलेज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका के माध्यम से बताया है कि सत्र 2022-24 में कंबाइंड परीक्षा बोर्ड ने बीएड में नामाकंन के लिए प्रक्रिया बदल दी है. इस साल से नामाकंन के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी. मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेजों में नामाकंन संभव होगा. कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा में रोक लगा दी गयी थी. हाइ कोर्ट में याचिका कंबाइंड परीक्षा की शर्तों को गलत बताते हुए दायर की गयी है.

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